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ट्रांजेक्शन फेल हो गया और पैसा नहीं मिला या फिर बैंक ने गलत चार्ज काट लिया? RBI का यह पोर्टल करेगा मदद

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भारतीय रिजर्व बैंक का CMS पोर्टल पर बैंकिंग समस्याओं की शिकायतें दर्ज कर यूजर्स को आसान समाधान देता है

Last Updated- December 08, 2025 | 5:46 PM IST
banking
प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

अगर आपका बैंक आपको परेशान कर रहा है, जैसे अकाउंट से ज्यादा पैसे काट लिए, अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन को रिवर्स नहीं किया या आपकी शिकायत का कोई जवाब नहीं दिया, तो चुप बैठने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक आसान ऑनलाइन सिस्टम बनाया है, जिससे आप अपनी बात ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। ये कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) पोर्टल इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम के तहत काम करता है और पूरी तरह मुफ्त है।

किन समस्याओं में मदद मिलती है?

इस पोर्टल पर आप कई तरह की बैंकिंग दिक्कतों की शिकायत कर सकते हैं। मसलन, गलत या ज्यादा चार्ज लगना, ATM या UPI ट्रांजेक्शन फेल होने पर पैसे वापस न आना, फंड ट्रांसफर में देरी, अनऑथराइज्ड डेबिट, लोन से जुड़ी शिकायतें या प्रोडक्ट गलत तरीके से बेचना। अगर बैंक ने आपकी पहले वाली शिकायत को ठीक से हैंडल नहीं किया, तो ये मामला सीधे RBI तक जाता है। यहां तक कि छोटी-छोटी रिटेल समस्याओं के लिए भी ये काम आता है, जैसे कार्ड चार्जेस या अकाउंट क्लोज करने में दिक्कत।

Also Read: क्रेडिट-डेबिट कार्ड फ्रॉड में हो गया नुकसान? इसके लिए शिकायत ऐसे करें दर्ज और पाएं अपना पैसा वापस!

शिकायत करने से पहले क्या करें?

सबसे पहले अपनी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी में औपचारिक शिकायत दर्ज कराएं। बैंक को जवाब देने के लिए 30 दिन का समय होता है। अगर 30 दिन बीत गए और कोई रिप्लाई नहीं आया, या जो जवाब आया वो संतोषजनक नहीं लगा, तभी RBI के पोर्टल पर जाएं। बैंक ने अगर जल्दी शिकायत बंद कर दी हो, तो भी आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। बिना बैंक से शिकायत किए सीधे यहां आने पर आपका केस रिजेक्ट हो सकता है। साथ ही, पुरानी बातचीत के ईमेल, स्क्रीनशॉट या स्टेटमेंट जैसे प्रूफ जरूर रखें। ये आपको बाद में काम आएंगे।

पोर्टल पर शिकायत कैसे डालें?

यह एक बहुत सिंपल प्रोसेस है।

  • cms.rbi.org.in पर जाएं और वहां बैंक, एनबीएफसी या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर चुनें।
  • अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और समस्या की पूरी डिटेल भरें।
  • प्रूफ की कॉपी अपलोड करें।
  • सबमिट करते ही आपको एक यूनिक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जिससे आप केस ट्रैक कर सकते हैं।

RBI आपकी शिकायत को संबंधित बैंक तक भेजता है। अगर बैंक का जवाब देर से आए या ठीक न लगे, तो ऑम्बुड्समैन खुद मामले को देखता है। ज्यादातर केस एक महीने के अंदर सुलझ जाते हैं। बैंक चार्ज रिवर्स कर देता है या सही जवाब देता है।

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First Published - December 8, 2025 | 5:45 PM IST

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