न्यायमूर्ति सुदर्शन मिश्रा की पीठ ने शिरोमणि अकाली दल और दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनजीत सिंह को उस याचिका को वापस लेने की मंजूरी दे दी जिसमें प्रोग्रेसिव पार्टी को बाल्टी चुनाव चिन्ह आवंटित किये जाने को चुनौती दी गई थी। अदालत ने अकाली दल को अपनी सभी शिकायतों के संबंध में चुनाव आयोग के समक्ष ग्यापन पेश करने की भी अनुमति प्रदान कर दी।
शिरोमणि अकाली दल ने याचिका में कहा था कि उसने हाल के दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधन समिति का चुनाव बाल्टी चिन्ह पर लड़ा था और 18 अक्तूबर को चुनाव आयोग ने अधिसूचना सह चिन्ह आदेश में अन्य पार्टी को चिन्ह आवंटित कर दिया जिससे सिख मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा हो रहा है।
शिरोमणि अकाली दल के वकील अविनाश मिश्रा ने कहा कि वह याचिका वापस ले रहे हैं और शीघ्र ही चुनाव आयोग के समक्ष सभी कानूनी मुद्दों पर ताजा ग्यापन पेश करेंगे।
भाषा
नननन