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उप्र में चीनी मिल मालिकों को राहत

Last Updated- December 09, 2022 | 10:40 PM IST

उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों को एक बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला कलेक्टरों के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें राज्य के मिल मालिकों को मिल पर अधिकार रखने वाला(ऑक्यूपायर) करार दिया था।


सहारनपुर की दया शुगर लिमिटेड की ओर से दायर एक याचिका में न्यायमूर्ति वी एम सहाय और न्यायमूर्ति आर वी सिंह की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि मिल मालिकों को उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति नियमन एवं खरीद कानून, 1953 के तहत गन्ने का बकाया भुगतान करना अनिवार्य है।

First Published - January 21, 2009 | 9:11 PM IST

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