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विदेशी संपत्ति दिखानी है, लेकिन टैक्स फॉर्म में कॉलम नहीं दिख रहा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताई वजह

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टैक्स डिपार्टमेंट ने विदेशी संपत्ति दिखाने के लिए रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे टैक्सपेयर्स से कहा है कि वे ITR-1 या ITR-4 की जगह सही फॉर्म (ITR-2 या ITR-3) चुनें

Last Updated- December 15, 2025 | 4:39 PM IST
Income Tax
प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

कुछ टैक्सपेयर्स, जिन्होंने समय से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है, लेकिन अब जब विदेशी संपत्ति और विदेश से होने वाली आय की जानकारी जोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें परेशानी आ रही है। दरअसल, उन्हें रिवाइज्ड रिटर्न के फॉर्म में इसके लिए जरूरी कॉलम ही नहीं दिख रहा है। इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक एक्स पोस्ट में बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए।

विदेशी संपत्ति वाले शेड्यूल क्यों गायब हैं?

अगर आपने मूल रिटर्न ITR-1 या ITR-4 से फाइल किया था, तो रिवीजन करते समय आपको Schedule FA (विदेशी संपत्ति), Schedule FSI (विदेशी स्रोत की आय) या Schedule TR (टैक्स रिलीफ) दिखाई नहीं देंगे। इन फॉर्म में विदेशी होल्डिंग्स रिपोर्ट करने वाले जरूरी सेक्शन शामिल ही नहीं होते।

यह समस्या उन लोगों से जुड़ी है जिनके पास है:

  • विदेशी बैंक खाते, विदेश में निवेश, विदेश में अचल संपत्ति या फिर किसी विदेशी स्रोत से आय
  • ऐसी संपत्ति या आय को ITR-1 या ITR-4 में दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए रिवीजन के समय ये शेड्यूल नजर नहीं आते

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा?

अपनी पोस्ट में डिपार्टमेंट ने कहा कि जिन टैक्सपेयर्स को रिवीजन के दौरान Schedule FA, FSI या TR नहीं मिल रहे, वे ‘विदेशी संपत्ति/इनकम रिपोर्ट करने के लिए गलत फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं’।

Also Read: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू की नई सुविधा: सबमिशन देखे जाने की जानकारी अब मिलेगी पोर्टल पर

डिपार्टमेंट ने सलाह दी कि टैक्सपेयर्स:

  • रिवीजन करते समय सही ITR फॉर्म चुनें
  • सारी विदेशी आय और संपत्ति सही-सही रिपोर्ट करें
  • 31 दिसंबर 2025 से पहले अनुपालन (Compliance) सुनिश्चित करें, क्योंकि AY 2025–26 के लिए रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख यही है।

यह पोस्ट NUDGE 2.0 अभियान के तहत जारी की गई, जिसमें टैक्सपेयर्स को अपनी डिस्क्लोजर चेक करने और कमी दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अब आपको कौन सा ITR फॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए?

विदेशी संपत्ति या विदेशी स्रोत की आय रिपोर्ट करने के लिए रिवाइज्ड रिटर्न इन फॉर्म से फाइल करना होगा:

  • ITR-2: उन व्यक्तियों के लिए जिनके पास बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है
  • ITR-3: उन व्यक्तियों के लिए जिनके पास बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है

सही फॉर्म चुनते ही Schedule FA, FSI और TR अपने आप दिखने लगेंगे।

सही रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है

विदेशी संपत्ति का सही डिस्क्लोजर अंतरराष्ट्रीय जानकारी शेयर करने के ढांचे जैसे कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट के तहत जरूरी है।

सही शेड्यूल फाइल करने से टैक्सपेयर्स:

  • अपनी विदेशी संपत्ति और आय का पूरा और सटीक डिस्क्लोजर कर पाते हैं, जांच, जुर्माने या गैर-अनुपालन (Non-compliance) के जोखिम से बच सकते हैं
  • जहां लागू हो, विदेशी टैक्स क्रेडिट और संधि राहत का दावा कर सकते हैं
  • सही फॉर्म पर स्विच करके और डेडलाइन से पहले रिटर्न रिवाइज करके विदेशी होल्डिंग्स को ठीक से रिकॉर्ड किया जा सकता है और टैक्सपेयर्स पूरी तरह अनुपालन (Compliance) में रह सकता है

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First Published - December 15, 2025 | 4:39 PM IST

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