GST, IGST Amendment Bill 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 11 अगस्त 2023 को लोकसभा के पटल पर GST, IGST संशोधन बिल पेश किया। इस बिल के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 फीसदी GST लगाने का प्रस्ताव है। इस बिल को पहले ही कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। लोकसभा से पारित होने के बाद इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
संसद से इस बिल को मंजूरी मिल जाने के बाद ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 फीसदी GST लगाने का रास्ता साफ हो जाएगा। GST काउंसिल ने दो अगस्त को एक्ट में बदलाव की सिफारिश की थी। बता दें कि काउंसिल ने अपनी 51वीं बैठक में टैक्सेशन को स्पष्ट करने के लिए CGST अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की थी।
ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming GST) में दांव पर लगने वाली समूची राशि पर 28 फीसदी कर लगाने का फैसला 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। परिषद 6 महीने या अप्रैल 2024 के बाद ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो के कराधान की समीक्षा करेगी ताकि यह समझा जा सके कि क्या किसी बदलाव की आवश्यकता है।
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GST काउंसिल ने विदेशी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर टैक्स तय करने के लिए IGST अधिनियम, 2017 में एक प्रावधान जोड़ने की भी सिफारिश की है। इस प्रावधान के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में GST रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने एक बयान में कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 फीसदी GST लगाने से सरकार को अधिक रेवेन्यू मिलेगा।