केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming GST) में दांव पर लगने वाली समूची राशि पर 28 फीसदी कर लगाने का फैसला 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा।
जीएसटी परिषद की बैठक के बाद सीतारमण ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली, गोवा और सिक्किम ने ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28 फीसदी कर लगाने के फैसले की समीक्षा की मांग की। मगर अन्य राज्यों ने इसे लागू करने की बात कही।
बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने के लिए जरूरी संशोधन की शब्दावली पर चर्चा की गई। परिषद की पिछले महीने हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने का निर्णय किया गया था। आज की बैठक इस फैसले को लागू करने के तौर-तरीकों के बारे में थी।
नया कर 1 अक्टूबर से प्रभाव में आ जाने की संभावना
सीतारमण ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने का विरोध किया जबकि गोवा और सिक्किम चाहते थे कि कर गेम के सकल राजस्व (जीजीआर) पर लगाया जाए न कि दांव पर लगी पूरी राशि पर।
मगर वित्त मंत्री ने कहा कि कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्य चाहते थे कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय को लागू किया जाए।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय और राज्य कानूनों में जरूरी बदलाव के बाद नया कर 1 अक्टूबर से प्रभाव में आ जाने की संभावना है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लागू होने के 6 महीने बाद कर की समीक्षा की जाएगी।