विदेश यात्रा करने वाले लोगों के लिए वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले आर्थिक मामलों के विभाग ने एक नया नियम ला दिया है। और यह नियम है क्रेडिट कार्ड से खर्च को लेकर। नियम में कहा गया है कि अब आपको क्रेडिट कार्ड से खर्च 250,000 डॉलर तक सीमित करना होगा। अगर आप इससे ज्यादा का खर्च करते हैं तो आपको भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से अनुमति लेनी पड़ेगी।
बता दें कि इससे पहले क्रेडिट कार्ड से खर्च करने की कोई लिमिट नहीं हुआ करती थी। लेकिन, अब वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) ने इस संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंधन (Foreign Exchange Management) के तहत आने वाले चालू खाता लेनदेन नियम में बदलाव किया है।
इससे पहले नियम 7 में विदेश यात्रा के दौरान इंटरनैशनल क्रेडिट कार्ड के जरिए पर्सनल खर्च को लेकर कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई थी।
अब, पर्सनल खर्च, गिफ्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट और अन्य खर्चों पर विदेशी मुद्रा खर्च 250,000 अमेरिकी डॉलर की लिमिट के अधीन होगा, यानी इंटरनैशनल क्रेडिट कार्ड से खर्च अधिकतम 250,000 अमेरिकी डॉलर होगा। इससे ज्यादा खर्च करने के लिए RBI से मंजूरी लेने की जरूरत होगी।
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रिसर्जेंट इंडिया (Resurgent India) के प्रबंध निदेशक (MD) ज्योति प्रकाश गदिया ने कहा, ‘जब कोई व्यक्ति विदेश में होता है तो यह नियम विदेश यात्रा के खर्चों पर प्रतिबंध लगाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे खर्चों की सुरक्षा और विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) का संरक्षण करना है।’