पुलिस महानिरीक्षक :एसटीएफ एवं अपराध: आशीष गुप्ता ने आज यहां संवाददाताओं को बताया कि पीलीभीत से भाजपा सांसद वरूण गांधी के खिलाफ 2009 के लोकसभा चुनाव में भड़काउ भाषण देने के दो और तोड़फोड़ के लिए उकसाने के आरोप में दाखिल एक मुकदमे में पीलीभीत जिले की विभिन्न अदालतों द्वारा उन्हंे बरी कर दिये जाने के निर्णय को उंची अदालतों में चुनौती दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि वरूण के विरूद्ध पीलीभीत कोतवाली और बरखेड़ा थाने पर भड़काउ भाषण के आरोप में दो मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अब्दुल कय्यूम की अदालत ने उन्हंे बरी कर दिया है। इनमंें पहला फैसला 27 फरवरी को आया था और इसमें 25 मई तक अपील का समय है, जबकि दूसरा फैसला पांच मार्च को आया था और इसमें तीन जून तक अपील करने का समय है।
उन्होंने बताया कि वरूण के खिलाफ तोड़फोड़ को उकसाने के आरोप में कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उन्हंें तीन मई को दिये फैसले में बरी कर दिया है और इस मामले में एक महीने यानी दो जून तक अपील दाखिल की जा सकती है।