न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने सेवक मंडल आर्य समाज, आर्य समाज वैदिक प्रचार समिति, आर्य समाज वैदिक विवाह मंडल, आर्य समाज मंदिर सेवा समिति और आर्य समाज विवाह मंदिर ट्रस्ट को वहां किसी तरह की शादी कराने से प्रतिबंधित किया है।
यमुना बाजार की आर्य प्रतिनिधि सभा ने अदालत को सूचित किया था कि शादी-विवाह के लिए वह एकमात्र पंजीकृत आर्य समाज मंदिर है और उसका अन्य आर्य समाज मंदिरों से कोई लेना-देना नहीं है। इसके बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया।
इससे पहले कई नाबालिग लड़कियों के अपने प्रेमियों के साथ लापता हो जाने और मंदिरों में शादी करने के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए अदालत ने मंदिरों के पदाधिकारियों के खिलाफ व्यापक पुलिस जांच का आदेश दिया था।
अदालत ने पुलिस को यह निर्देश भी दिया था कि पिछले कुछ सालों में मंदिरों के अधिकारियों द्वारा संभाले जाने वाले बैंक खातों और अन्य रिकार्ड की पड़ताल की जाए।
पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ये मंदिर कानूनन पंजीकृत नहीं हैं और अनेक अनियमितताओं में लिप्त हैं।
भाषा