सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने किसी कारण से एक्सचेंज में कामकाज ठप होने की स्थिति के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) जारी किए हैं। इनके मुताबिक अब अगर किसी भी कारण से एक्सचेंज में कामकाज में कोई रुकावट आई, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ट्रेडिंग मेंबर्स आदि को 15 मिनट के अंदर इसकी सूचना देनी होगी। रेगुलेटर को तत्काल इसकी जानकारी देनी होगी।
सेबी के सर्कुलर के मुताबिक, एक्सचेंज में गड़बड़ी का मतलब ट्रेडिंग बंद होने से है। इसमें एक्सचेंज में आई कोई तकनीकी गड़बड़ी भी शामिल है साथ ही इसमें एक्सचेंज के कंट्रोल से बाहर के कारण ट्रेडिंग में आई रुकावयट को भी शामिल किया गया है।
अगर ऐसी कोई भी स्थिति बनती है तो एक्सचेंज को इस बात की जानकारी देने के लिए 15 मिनट की टाइम विंडो दी गई है।
क्या है SOP में –
- एक या एक से अधिक सेगमेंट अगर किसी गड़बड़ी से प्रभावित होते हैं तो इसे ‘आउटेज’ माना जाएगा। हालांकि, ऐसी स्थिति में भी जो सेगमेंट प्रभावित नहीं हैं उनमें ट्रेडिंग जारी रहेगी। इसी के साथ, अन्य अप्रभावित एक्सचेंज अपने सभी मार्केट सेगमेंट्स में ट्रेड जारी रख सकेंगे।
- प्रभावित हुए एक्सचेंज को दोबारा ट्रेडिंग शुरू करने से पहले सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को 15 मिनट पहले इस बात की जानकारी देनी होगी कि ट्रेडिंग फिर से शुरू हो रही है। वहीं, प्रभावी प्राइस डिस्कवरी के लिए प्री-ओपनिंग सेशन सामान्य प्री-ओपनिंग सेशन की तरह होगा।
- अगर प्रभावित हुए स्टॉक एक्सचेंज में सामान्य क्लोजर से कम से कम एक घंटे पहले ट्रेडिंग पहले जैसी सामान्य स्थिति में आ जाती है तो ट्रेडिंग के घंटों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
- अगर साम्मान्य क्लोजर के एक घंटे पहले ट्रेडिंग सामान्य नहीं होती है तो सभी एक्सचेंजों उस दिन के लिए ट्रेडिंग का समय डेढ़ घंटे तक बढ़ाना होगा। और इस बात की सूचना भी एक्सचेंजों को मार्केट क्लोजर से कम से कम सवा घंटे पहले देना होगा।
- किसी तरह की गड़बड़ी की स्थिति में अगर कोई एक्सचेंज सामान्य क्लोजर से 45 मिनट बाद तक उस गड़बड़ी को दूर नहीं कर पाता है तो फिर प्रभावित एक्सचेंज में उस दिन कोई ट्रेडिंग नहीं होगी।
- अगर गड़बड़ी ट्रेडिंग के आखिरी घंटे में और निर्धारित क्लोजर से 15 मिनट पहले होती है तो भी सभी एक्सचेंजों के लिए ट्रेडिंग का समय डेढ़ घंटे तक बढ़ाया जाएगा।
First Published - January 10, 2023 | 9:29 AM IST
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