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PAN-Aadhaar लिंक करने की कल है आखिरी तारीख, चूकने पर भरना होगा जुर्माना

Aadhaar PAN linking: 31 दिसंबर से पहले PAN को Aadhaar से लिंक करना जरूरी, नहीं तो PAN निष्क्रिय हो जाएगा।

Last Updated- December 30, 2025 | 2:39 PM IST
Pan Aadhaar Link deadline
Representative Image

PAN-Aadhaar Link Deadline: आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे 31 दिसंबर की अंतिम तिथि से पहले अपना PAN आधार से लिंक कर लें। अगर तय समय तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो PAN निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा। इससे आम लोगों और कारोबारियों को कई जरूरी कामों में परेशानी हो सकती है।

PAN निष्क्रिय होने पर क्या दिक्कत होगी

अगर PAN आधार से लिंक नहीं है, तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने, बैंकिंग लेनदेन, निवेश, और अन्य बड़े वित्तीय कामों में रुकावट आ सकती है। इसके अलावा टैक्स से जुड़े नियमों का पालन करना भी मुश्किल हो सकता है, जब तक PAN दोबारा सक्रिय न हो जाए।

देरी पर लगेगा ₹1,000 का जुर्माना

जो लोग 31 दिसंबर की समय-सीमा चूक जाएंगे, उन्हें PAN–Aadhaar लिंक कराने के लिए ₹1,000 का लेट फीस देना होगा। जुर्माना भरने और लिंकिंग पूरी होने तक PAN निष्क्रिय ही रहेगा।

PAN Aadhaar Link कैसे करें

सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करें।
इसके बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनें।
यहां PAN और Aadhaar की जानकारी भरकर e-Pay Tax के जरिए भुगतान की प्रक्रिया पूरी करें।

भुगतान के लिए PAN दर्ज करें और मोबाइल पर आए OTP से सत्यापन करें। फिर ‘Income Tax’ विकल्प चुनें, संबंधित असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करें और ‘Other Receipts’ में जाकर फीस का भुगतान करें। चालान जनरेट कर पेमेंट पूरा करें।

भुगतान के बाद लिंकिंग कैसे पूरी करें

फीस भरने के बाद दोबारा ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और ‘Link Aadhaar to PAN’ विकल्प पर क्लिक करें।
Aadhaar नंबर डालकर ‘Validate’ करें। सत्यापन पूरा होते ही लिंकिंग का अनुरोध सबमिट हो जाएगा। लिंकिंग की स्थिति पोर्टल पर ही देखी जा सकती है।

अगर PAN किसी दूसरे Aadhaar से पहले से लिंक है, तो संबंधित असेसिंग ऑफिसर से संपर्क कर डीलिंक कराने का अनुरोध करना होगा।

PAN-Aadhaar Link डेडलाइन चूकने पर क्या होगा

अगर 31 दिसंबर तक PAN और Aadhaar लिंक नहीं हुआ, तो PAN निष्क्रिय हो जाएगा। इससे टैक्स और वित्तीय सेवाओं में रुकावट आएगी। बाद में लिंक कराने के लिए ₹1,000 का जुर्माना भी देना होगा।

इसलिए बेहतर है कि अंतिम तारीख से पहले ही PAN–Aadhaar लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो।

First Published - December 30, 2025 | 2:39 PM IST

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