जिन करदाताओं ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने आयकर रिटर्न का अभी तक ई-सत्यापन नहीं किया है, वे सत्यापन की प्रक्रिया को 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं। आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए सत्यापन की समय सीमा को आगे बढ़ाया है।
कानून के मुताबिक डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने पर उसका आधार ओटीपी, नेटबैंकिंग, डीमैट खाते के जरिये भेजे गए कोड, पूर्व-मान्य बैंक खाते या एटीएम से सत्यापन करना होता है। यह सत्यापन आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है।
इसके अलावा आयकरदाता बेंगलूरु में केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) कार्यालय में आईटीआर की एक भौतिक प्रति भेजकर सत्यापन भी कर सकते हैं।
4.86 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल
आयकर विभाग ने कहा कि 28 दिसंबर तक 4.86 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 28 दिसंबर को 18.89 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल हुए। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है। सिर्फ 28 दिसंबर को 18.89 लाख आईटीआर दाखिल किए गए।
