अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से पहले अपना कैलकुलेशन पूरा कर लिया है और आपको ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) से फायदा मिल रहा है तो आपके लिए यह खबर काम की है।
जो लोग इनकम टैक्स की ओल्ड टैक्स रिजीम के जरिए ITR भरना चाहते हैं, तो इसके इस्तेमाल के लिए एडिशनल प्रोसेस को फॉलो करना होगा।
टैक्स रिटर्न फॉर्म हुआ जारी
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने पिछले सप्ताह इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी किए।
कर छूट दावों के लिए कई विवरण मांगने के अलावा, फॉर्म में एसेसमेंट ईयर 2024-25 (जहां वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आय का हिसाब लगाया जाता है) के लिए डिफॉल्ट टैक्स रीजीम के रूप में नई कर व्यवस्था (new tax regime) का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन, यदि कोई टैक्सपेयर ओल्ड टैक्स रिजीम पर वापस जाना चाहते हैं, तो उसके लिए उसे एक बिल्कुल नया फॉर्म भरना होगा: Form-10-IEA।
हालांकि, आईटी विभाग से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह फॉर्म कौन भर सकता है; हर कोई या सिर्फ बिजनेसमैन या सेल्फ-एंप्लॉयड वाले।
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जानें फॉर्म 10-IEA के बारे में-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट 2020 में न्यू टैक्स रीजीम को पेश किया था। हाल ही में जारी किए गए टैक्स रिटर्न फॉर्म्स में ‘पुरानी कर व्यवस्था’ का चयन करना होगा, साथ ही इंडिविजुअल को नई कर व्यवस्था (new tax regime) से बाहर निकलने के लिए एक अलग से फॉर्म भरना होगा। जो टैक्सपेयर ऐसा नहीं करते तो फिर उनके टैक्स का कैलकुलेशन न्यू टैक्स रिजीम के तहत ही किया जाएगा।
नए फॉर्म में भरनी होंगी कई जानकारियां
जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में वापस जाना चाहते हैं, उन्हें नए 10-IEA फॉर्म में कई तरह की जानकारियों को भरना होगा, जैसे- परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN), टैक्स स्टेटस (व्यक्ति, एचयूएफ, निवासी आदि) जैसे विवरण मांगता है और यह भी कि क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के लिए किसी कर लाभ का दावा किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त, फॉर्म में आपसे दो रीजीम के अंदर और बाहर स्विच करने की हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जाएगा।
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याद रखें कि आपको यह फॉर्म टैक्स फाइलिंग की अंतिम तिथि (31 जुलाई) से पहले जमा करना होगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आप 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप 31 जुलाई की समय सीमा तक फॉर्म नहीं भरेंगे, तो फिर आप पुरानी व्यवस्था में स्विच नहीं कर सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर्म 10-IEA जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।