मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसके लिए उन्हें चार घंटे का समय दिया गया।
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गौरतलब है कि विजय शाह ने सोमवार को एक आयोजन में कर्नल सोफिया का नाम लिए बगैर पाकिस्तानी आतंकवादियों के बारे में कहा था, ‘हमने उनकी ही बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई।’ मंगलवार को वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में उनका विरोध शुरू हो गया।
कांग्रेस ने उनके इस्तीफे की मांग की तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा समझाइश देने पर शाह ने तुरंत माफी मांगते हुए कर्नल कुरैशी तथा अन्य महिला सैन्य कर्मियों को अपनी बहन जैसी बताया। डैमेज कंट्रोल में लगी भारतीय जनता पार्टी ने आनन-फानन में कई नेताओं को प्रदेश के छतरपुर के नौगांव स्थित कर्नल कुरैशी के पैतृक आवास पर भेजा।
गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब शाह विवादों में फंसे हैं। वह इससे पहले भी अपने गलत बयानों और हरकतों के कारण सुर्खियां बटोरते रहे हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह चौहान और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में दोस्तों के साथ पार्टी करने जैसे मामले शामिल हैं।
शाह खंडवा जिले की हरसूद विधानसभा से लगातार आठवीं बार विधायक बने हैं और गोंड आदिवासी समुदाय पर अच्छी खासी पकड़ रखने वाले नेता हैं। मकड़ाई राजघराने से ताल्लुक रखने वाले शाह को निमाड़ में भाजपा के बड़े आदिवासी चेहरों में गिना जाता है।