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कारोबार सुगमता के लिए आएगा श्रम सुविधा पोर्टल का नया वर्जन, पंजीकरण और रिटर्न फाइल करना भी होगा आसान

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समाधान पोर्टल सितंबर 2020 में पेश किया गया था। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जून 2024 तक करीब 63,000 शिकायतें आईं, जिनमें से 45,600 का समाधान किया गया।

Last Updated- September 01, 2024 | 11:10 PM IST
A new version of Shram Suvidha Portal will come for ease of doing business, registration and return filing will also be easy कारोबार सुगमता के लिए आएगा श्रम सुविधा पोर्टल का नया वर्जन, पंजीकरण और रिटर्न फाइल करना भी होगा आसान

कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने की कवायद में केंद्रीय श्रम मंत्रालय श्रम सुविधा पोर्टल का नया संस्करण लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस मामले से जुड़े लोगों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि नए पोर्टल में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे कारोबार के लिए सभी प्रकार के पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करना आसान हो जाएगा, जो विभिन्न श्रम कानून के तहत जरूरी होते हैं। नया पोर्टल इस साल के अंत में लॉन्च किए जाने की संभावना है।

उन्होंने कहा, ‘हम इस समय पोर्टल में सुधार पर काम कर रहे हैं, जिससे कारोबारियों के लिए इसे इस्तेमाल करना आसान हो सके। साथ ही इससे हमें भी कानूनों को लागू करने में सहूलियत होगी। इसके पीछे विचार यह है कि आंकड़ों का इस्तेमाल हो सके और कारोबारियों को कानून के विभिन्न प्रावधानों के अनुपान में मदद मिल सके और वे अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। हम एकल और उपयोग करने वालों के अनुकूल फॉर्म लेकर आएंगे।’

श्रम सुविधा पोर्टल अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था। इसका मकसद श्रम संबंधी जांच और प्रवर्तन संबंधी सूचनाओं को एक जगह लाना और जांच में जवाबदेही व पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। यह पोर्टल 4 प्रवर्तन एजेंसियों- मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी), खदान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के बीच सूचना साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसकी वजह से श्रमिकों के वेतन, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर श्रम कानूनों के प्रभावी तरीके से लागू करने सुविधा मिलती है।

उन्होंने कहा, ‘नई श्रम संहिता में एकल रिटर्न, एकल लाइसेंस, एकल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आदि का प्रावधान होगा। जब कभी नई संहिता लागू होगी, यह जरूरी होगा कि हम उसे लागू करने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार रखें और कारोबारियों को उसके अनुपालन में मदद मिल सके।’

इसके अलावा मंत्रालय समाधान पोर्टल को अपग्रेड करने पर भी काम कर रहा है। इसका इस्तेमाल श्रम कानूनों जैसे अवैध निलंबन, भुगतान में देरी, अनधिकृत कटौती, न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम अलाउंस व अन्य मसलों से जुड़े श्रमिकों, मजदूर यूनियनों और प्रबंधन की समस्याओं का समाधान करने में होता है।

समाधान पोर्टल सितंबर 2020 में पेश किया गया था। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जून 2024 तक करीब 63,000 शिकायतें आईं, जिनमें से 45,600 का समाधान किया गया। उन्होंने कहा, ‘पोर्टल के नए वर्जन में श्रमिकों को समय से वेतन, बोनस, सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ मिलने या न मिलने पर अलर्ट भेजने का प्रावधान रहेगा।

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First Published - September 1, 2024 | 11:09 PM IST

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