प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) के क्रियान्वयन को गति देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों को योजना के तहत उपभोक्ता सत्यापन, स्थापना सत्यापन और साइट व्यवहार्यता मूल्यांकन के लिए एकल स्रोत के रूप में राष्ट्रीय पोर्टल का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भौतिक सत्यापनों की जरूरत नहीं होगी, जिससे कि तेजी से योजना को लागू किया जा सके। पीएमएसजीएमबीवाई ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए सौर ऊर्जा योजना है।
अधिकारी ने कहा, ‘सिर्फ डिजिटल तरीका अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि किसी भी भौतिक संपर्क की जरूरत को खत्म किया जा सके। यह भी सलाह दी जाती है कि वेंडरों को उनके प्रदर्शन के आधार पर पूर्ण सब्सिडी की किस्त जारी की जाए। उत्पाद में सुधारों के संदर्भ में क्रेडिट इन्फॉमेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड (सिबिल) स्कोर के बगैर आवेदकों को सहायता देने के लिए व्यवस्था लाई जानी चाहिए।’सूत्र ने आगे कहा कि वेंडरों की कार्यशील पूंजी के लिए नई वित्तीय व्यवस्था लाई जानी चाहिए और निजी क्षेत्र के बैंकों को इस व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
अधिकारी ने कहा, ‘इस बदलाव को समर्थन देने के लिए नवीकरणीय वित्तीय दायित्व की संभावना तलाशी जानी चाहिए और उन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। साथ ही प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण (पीएसएल) और अन्य सहायक नीतिगत उपायों का विस्तार किया जाना चाहिए। जमीनी स्तर पर तकनीकी और उत्पाद के बारे में प्रशिक्षण, उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम जैसी जमीनी गतिविधियों पर जोर होना चाहिए।’