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Adani-Hindenburg मामले में जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए SEBI ने 15 दिन का समय मांगा

2 मार्च को, शीर्ष अदालत ने सेबी को दो महीने में जांच पूरी करने और 2 मई तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।

Last Updated- August 14, 2023 | 12:48 PM IST
Hindenburg case

सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए एक आवेदन में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने Adani-Hindenburg मामले में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक पखवाड़े यानी 15 दिन का समय मांगा है, जबकि यह सुनिश्चित किया गया है कि उसने इस मामले में 24 मामलों की जांच की है।

मई में, शीर्ष अदालत ने अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए बाजार नियामक को तीन महीने का समय दिया था, सेबी ने छह महीने का समय मांगा था जिसकी जगह न्यायालय ने तीन महीने का समय दिया था।

सेबी ने तैयार की एक अंतरिम रिपोर्ट  

नियामक ने आवेदन में कहा, “उक्त 24 जांचों/परीक्षाओं में से 17 अंतिम और पूर्ण हैं और सेबी की मौजूदा प्रथा और प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हैं।”

पूंजी बाजार नियामक ने कहा है कि उसने एक मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है और अब तक जुटाई जा सकी सामग्री के आधार पर एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार की है। इसमें कहा गया है कि सेबी ने विदेशी एजेंसियों और नियामकों से जानकारी मांगी है और जानकारी मिलने पर वह आगे की कार्रवाई तय करेगा।

कोर्ट ने तीन महीने का दिया था समय

2 मार्च को, शीर्ष अदालत ने सेबी को दो महीने में जांच पूरी करने और 2 मई तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। 29 अप्रैल को प्रस्तुत अपने आवेदन में, सेबी ने वित्तीय गलतबयानी, हेराफेरी से संबंधित संभावित उल्लंघनों का पता लगाने के लिए, 12 संदिग्ध लेनदेन के संबंध में विनियमों और लेनदेन की धोखाधड़ी की प्रकृति की जांच के लिए और समय देने का अनुरोध किया था।

ये भी पढ़ें- Adani Group: Deloitte ने की थी Hindenburg के आरोपों की बाहर से स्वतंत्र जांच की मांग

सेबी न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों, शेयर मूल्य में हेरफेर, कॉर्पोरेट प्रशासन, अंदरूनी व्यापार, संबंधित पार्टी लेनदेन प्रकटीकरण और एफपीआई और ऑफशोर डेरिवेटिव उपकरणों से संबंधित नियमों के संबंध में संभावित उल्लंघन की जांच कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, सेबी ने न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों के संभावित उल्लंघन की अपनी जांच में, अदाणी समूह की फर्मों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखने वाले 13 एफपीआई के पीछे सात न्यायक्षेत्रों में फैले, 42 योगदानकर्ताओं को पाया।

42 लोगों के बारे में अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश 

बाजार नियामक घरेलू प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी नियामकों की सहायता के माध्यम से इन 42 योगदानकर्ताओं के स्वामित्व पैटर्न का पता लगाने के लिए विभिन्न रास्ते अपना रहा है।

ये भी पढ़ें- Adani-Hindenburg: सेबी का नया हलफनामा, 2016 में जिन कंपनियों की जांच हुई उसमें अदाणी ग्रुप शामिल नहीं

न्यायमूर्ति एएम सप्रे की अध्यक्षता वाली समिति ने पाया था कि भले ही सेबी एफपीआई के योगदान देने वाले भाग लेने वाले शेयरधारकों के पीछे जाने में सक्षम हो, लेकिन ये योगदानकर्ता कई प्रकार के शेयरधारकों के साथ फंड के अन्य कॉर्पोरेट निकाय हो सकते हैं, जिससे इसे स्थापित करना मुश्किल हो जाएगा। उनके पीछे असली व्यक्ति हैं।

First Published - August 14, 2023 | 12:10 PM IST

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