facebookmetapixel
Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा अब ‘सर्जिकल मास्क’ वाली! AQI 500 के करीब; GRAP IV लागूTrump Tariffs: ग्रीनलैंड पर ट्रंप का अल्टीमेटम, डेनमार्क को टैरिफ की खुली धमकीWeather Update Today: उत्तर भारत में ठंड का डबल अटैक; घना कोहरा, बारिश और बर्फबारी का अलर्टCorporate Action Next Week: अगले हफ्ते बाजार में हलचल, स्प्लिट-बोनस के साथ कई कंपनियां बांटेंगी डिविडेंड1485% का बड़ा डिविडेंड! Q3 में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद हाल में लिस्ट हुई कंपनी ने निवेशकों पर लुटाया प्यार300% का तगड़ा डिविडेंड! IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी का निवेशकों को गिफ्ट, रिकॉर्ड डेट भी फिक्सICICI Bank Q3 Results: मुनाफा 4% घटकर ₹11,318 करोड़ पर, NII में 7.7% की बढ़ोतरीX पर लेख लिखिए और जीतिए 1 मिलियन डॉलर! मस्क ने किया मेगा इनाम का ऐलान, जानें पूरी डिटेलChatGPT में अब आएंगे Ads, अमेरिका के यूजर्स के लिए ट्रायल शुरूलक्ष्मी मित्तल के पिता मोहन लाल मित्तल का निधन, उद्योग और समाज में गहरा शोक

मंत्रालय ने दिया आदेश- ट्रेनी की भर्ती करें कंपनियां

कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में ‘अप्रेंटिसशिप कानून के अधिकार’ के तहत पहली नौकरी की गारंटी दी है।

Last Updated- March 18, 2024 | 11:22 PM IST
ITI graduates are not getting jobs, there is no match between the syllabus and the need of the industries.

कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय ने देश की करीब 1.8 लाख कंपनियों को निर्धारित कानून के मुताबिक ट्रेनी की नियुक्त करने का निर्देश दिया है। जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि सरकार ने कंपनियों को प्रशिक्षु अधिनियम (अप्रेंटिसशिप एक्ट) के तहत नोटिस जारी किया है।

दरअसल, कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में ‘अप्रेंटिसशिप कानून के अधिकार’ के तहत पहली नौकरी की गारंटी दी है। इसके बाद मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। जानकार व्यक्ति ने बताया, ‘ट्रेनी की संख्या को बढ़ाने के लिए अप्रेंटिसशिप पोर्टल में पंजीकृत करीब 1,80,000 कंपनियों को नोटिस जारी किया गया।

इन कंपनियों को याद दिलाया गया कि इस वित्त वर्ष के अंतिम महीने में उन्हें अपेक्षित ट्रेनी की भर्ती करके अधिनियम के तहत अपना दायित्व पूरा करना चाहिए।’ प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत हर वित्तीय वर्ष में प्रत्येक संस्थान को संविदा कर्मियों सहित अपने कुल कर्मियों के 2.5 से 15 फीसदी के दायरे में ट्रेनी को नियुक्त करना अनिवार्य है।

इनमें से पांच फीसदी ट्रेनी पहली बार नौकरी करने वाले और कोई स्किल प्रमाणपत्र धारक होने चाहिए। अधिनियम की धारा 30 के तहत ट्रेनी की संख्या कम होने पर पहले तीन महीने में प्रति प्रशिक्षु 500 रुपये का दंड लगाया जाएगा और इसके बाद संबंधित संख्या पूरी नहीं होने की स्थिति में 1,000 रुपये प्रति माह का दंड लगाया जाएगा। सूत्र ने बताया, कि जिन कंपनियों को नोटिस भेजा गया है उनमें से करीब 20,000 ने ही इस अधिनियम का पूरी तरह पालन किया है। इनमें से 44,000 के करीब संस्थानों ने कुछ हद तक पालन किया है।

First Published - March 18, 2024 | 11:22 PM IST

संबंधित पोस्ट