अगर आपके बैंक ने आपसे ज्यादा पैसे काट लिया, अनधिकृत डेबिट को रिवर्स नहीं किया, या आपकी शिकायत को समय पर सुलझाया नहीं, तो निराश होने की जरूरत नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों के लिए एक आसान तरीका दिया है जिसका नाम है Complaint Management System (CMS) पोर्टल। ये इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम के तहत एक ही जगह पर सभी शिकायतों का निपटारा करता है।
सबसे पहले अपनी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी में औपचारिक शिकायत दर्ज करें। अगर 30 दिन बाद भी कोई जवाब नहीं आया या जवाब पसंद नहीं आया, तो तुरंत RBI के CMS पोर्टल पर जाएं।
पोर्टल पर ये शिकायतें सुनी जाती हैं:
लेकिन सिर्फ बैंक की अपनी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट विवाद या बिना गलती के सर्विस डिनाय करने की शिकायतें यहां नहीं चलेंगी।
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बहुत आसान है:
सबमिट करने के बाद RBI आपकी शिकायत बैंक को भेजता है जवाब मांगने। अगर जवाब संतोषजनक न हो या देर हो जाए, तो ऑम्बुड्समैन खुद केस लेता है। ज्यादातर मामलों में बैंक और ग्राहक के बीच मीडिएशन होता है। एक महीने के अंदर ज्यादातर शिकायतें सुलझ जाती हैं।
अगर ऑम्बुड्समैन आपके पक्ष में अवॉर्ड दे, तो लिखित में स्वीकार करने के 30 दिन के अंदर बैंक को मानना पड़ेगा।
ऑम्बुड्समैन के फैसले से असहमत हैं तो 30 दिन के अंदर RBI के अपीलेट अथॉरिटी में अपील करें। उसके बाद भी कंज्यूमर कोर्ट या दूसरी कानूनी राहें खुली हैं।
RBI का CMS पोर्टल पूरी तरह मुफ्त और ऑनलाइन है, हर बैंक कस्टमर के लिए आसान। अपनी शिकायतों का रिकॉर्ड रखें, सभी सबूत अपलोड करें और पोर्टल पर ट्रैक करते रहें। बैंक ब्रांच के चक्कर लगाने या लंबी कानूनी लड़ाई के बिना आपका हक मिल सकता है।