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अगर बैंक ने ज्यादा पैसे काट लिए या शिकायत पर जवाब नहीं दिया, ऐसे घर बैठे करें फ्री में कंप्लेंट

भारतीय रिजर्व बैंक की नई ऑनलाइन शिकायत प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि आपकी शिकायत अनसुनी न रह जाए

Last Updated- November 10, 2025 | 6:37 PM IST
Reserve Bank of India (RBI)
प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

अगर आपके बैंक ने आपसे ज्यादा पैसे काट लिया, अनधिकृत डेबिट को रिवर्स नहीं किया, या आपकी शिकायत को समय पर सुलझाया नहीं, तो निराश होने की जरूरत नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों के लिए एक आसान तरीका दिया है जिसका नाम है Complaint Management System (CMS) पोर्टल। ये इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम के तहत एक ही जगह पर सभी शिकायतों का निपटारा करता है।

कब करें RBI में शिकायत?

सबसे पहले अपनी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी में औपचारिक शिकायत दर्ज करें। अगर 30 दिन बाद भी कोई जवाब नहीं आया या जवाब पसंद नहीं आया, तो तुरंत RBI के CMS पोर्टल पर जाएं।

पोर्टल पर ये शिकायतें सुनी जाती हैं:

  • गलत या ज्यादा बैंक चार्जेस
  • ATM, UPI या डिजिटल ट्रांजेक्शन फेल होना
  • पैसे ट्रांसफर में देरी या न मिलना
  • फेल ट्रांजेक्शन के बाद चार्जेस वापस न होना
  • बिना बताए पैसे कटना या फ्रॉड लोन या डिपॉजिट सर्विस में कमी

लेकिन सिर्फ बैंक की अपनी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट विवाद या बिना गलती के सर्विस डिनाय करने की शिकायतें यहां नहीं चलेंगी।

Also Read: RBI का राज्यों को संकेत, बढ़ती बॉन्ड यील्ड के बीच बाजार उधारी को टालने की दी सलाह

RBI के CMS पोर्टल पर शिकायत कैसे करें?

बहुत आसान है:

  • cms.rbi.org.in पर जाएं।
  • अपनी कैटेगरी चुनें – बैंक, NBFC या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर।
  • अपने डिटेल्स भरें, समस्या अच्छे से बताएं और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें – जैसे स्क्रीनशॉट, ईमेल या कंप्लेंट रेफरेंस नंबर।
  • सबमिट करते ही एक यूनिक कंप्लेंट रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जिससे आप ट्रैक कर सकेंगे।
  • बैंक में शिकायत के 30 दिन पूरे होने का इंतजार करें, जब तक बैंक खुद जल्दी बंद न कर दे।

RBI ऑम्बुड्समैन आपकी शिकायत कैसे हैंडल करता है?

सबमिट करने के बाद RBI आपकी शिकायत बैंक को भेजता है जवाब मांगने। अगर जवाब संतोषजनक न हो या देर हो जाए, तो ऑम्बुड्समैन खुद केस लेता है। ज्यादातर मामलों में बैंक और ग्राहक के बीच मीडिएशन होता है। एक महीने के अंदर ज्यादातर शिकायतें सुलझ जाती हैं।

अगर ऑम्बुड्समैन आपके पक्ष में अवॉर्ड दे, तो लिखित में स्वीकार करने के 30 दिन के अंदर बैंक को मानना पड़ेगा।

अगर फिर भी संतुष्ट न हों तो

ऑम्बुड्समैन के फैसले से असहमत हैं तो 30 दिन के अंदर RBI के अपीलेट अथॉरिटी में अपील करें। उसके बाद भी कंज्यूमर कोर्ट या दूसरी कानूनी राहें खुली हैं।

बिल्कुल फ्री और ताकत देने वाला तरीका

RBI का CMS पोर्टल पूरी तरह मुफ्त और ऑनलाइन है, हर बैंक कस्टमर के लिए आसान। अपनी शिकायतों का रिकॉर्ड रखें, सभी सबूत अपलोड करें और पोर्टल पर ट्रैक करते रहें। बैंक ब्रांच के चक्कर लगाने या लंबी कानूनी लड़ाई के बिना आपका हक मिल सकता है।

First Published - November 10, 2025 | 6:37 PM IST

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