जब आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है या बिना साफ वजह के देरी होती है, तो गुस्सा आना लाजमी है, खासकर जब आप सालों से प्रीमियम समय पर भरते आए हों। ऐसे में पॉलिसीधारकों की मदद के लिए भारतीय इंश्योरेंस नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने ‘बीमा भरोसा पोर्टल’ शुरू किया है। यह एक ऑनलाइन स्पेस है जहां आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
‘बीमा भरोसा पोर्टल’ (bimabharosa.irdai.gov.in पर उपलब्ध) IRDAI का पूरा ग्राहक शिकायत सिस्टम है, चाहे लाइफ, हेल्थ, मोटर, ट्रैवल या कोई भी जनरल इंश्योरेंस हो। यहां आप:
ये नया सिस्टम पुराने इंटीग्रेटेड ग्रिवांस मैनेजमेंट सिस्टम (IGMS) की जगह ले रहा है और शिकायत निपटारे को ज्यादा पारदर्शी बनाने का मकसद रखता है।
अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी:
तो आप ‘बीमा भरोसा’ पर जा सकते हैं। लेकिन IRDAI सलाह देता है कि पहले कंपनी के पास लिखित शिकायत करें। अगर वो तय समय में हल न करे, तभी रेगुलेटर के पास आएं।
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शिकायत कैसे दर्ज करें? ऑनलाइन तरीका आसान है:
इसके अलावा IRDAI का टोल-फ्री नंबर 155255 है या complaints@irdai.gov.in पर मेल कर सकते हैं।
शिकायत दर्ज होते ही IRDAI उसे संबंधित कंपनी को भेज देता है और निगरानी रखता है। कंपनी को तय समय में जवाब देना पड़ता है। अगर फिर भी संतुष्ट न हों, तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। उसकी डिटेल भी पोर्टल पर मिलेगी।
क्यों मायने रखता है? हर साल लाखों क्लेम आते हैं, झगड़े होना आम है। ‘बीमा भरोसा पोर्टल’ ग्राहकों को एक खुला, रेगुलेटर की नजर में चैनल देता है, ताकि बात सुनी जाए और हल निकले। इससे भारत के इंश्योरेंस सिस्टम पर भरोसा मजबूत होता है।