खाद्य मंत्रालय ने चीनी मिलों को यह आदेश जारी किया है कि वे 30 सितंबर के पहले बफर स्टॉक से 27.5 लाख टन चीनी की ब्रिकी कर दें।
अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अनबिकी चीनी को लेवी चीनी में बदल दिया जाएगा। चीनी महानिदेशालय ने सोमवार को इस आशय का औपचारिक आदेश जारी किया। ऐसी संभावना है कि इस आदेश के आने के बाद अब चीनी मिलें जल्द से जल्द चीनी बेचने का प्रयास करेंगी क्योंकि ऐसा नहीं कर पाने पर लेवी चीनी की बिक्री से उन्हें कम दाम मिलेंगे।
इस समय उत्तर प्रदेश में चीनी का मिल दाम 1,770 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि लेवी चीनी का दाम 1,275 से 1,383 रुपये प्रति क्विंटल है। चीनी मिलों को अपने कुल उत्पादन का 10 फीसदी हिस्सा सरकार को लेवी चीनी के तौर पर बेचना पडता है ताकि इनका इस्तेमाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए किया जा सके।
महानिदेशालय ने यह भी कहा है कि जो चीनी मिलें इस आदेश का पालन नहीं करेंगी उनके खिलाफ सरकार आवश्यक वस्तु कानून के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है। मिलों से कहा गया है कि वे सितंबर तक बफर स्टॉक से बेची गई चीनी के बारे में 20 अक्टूबर तक निदेशालय को जानकारी दे दें।