उपराष्ट्रपति पद के रिक्त होने के बाद, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अनुच्छेद 324 के तहत आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का आयोजन करे।
चुनाव आयोग ने बताया कि यह चुनाव The Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 और The Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974 के तहत संपन्न किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा पूर्व तैयारी पूरी होने के बाद शीघ्र ही की जाएगी। जिसमें –
भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 22 जुलाई 2025 को अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंपा। धनखड़ ने अपने पत्र में कहा कि वे स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए यह निर्णय ले रहे हैं। धनखड़ (उम्र 74 वर्ष) ने अगस्त 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। वे पहले राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं और एक अनुभवी अधिवक्ता तथा राजनेता के रूप में जाने जाते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के तहत उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया जा सकता है, जिसे राष्ट्रपति को संबोधित करना होता है। गृह मंत्रालय (MHA) ने 22 जुलाई को राजपत्र अधिसूचना S.O. 3354(E) जारी कर उनके इस्तीफे को अधिसूचित किया है।
भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है और यह पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति अनुपस्थित हों या उनका पद रिक्त हो, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं।
अब पूरे देश की नजरें निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित की जाने वाली चुनाव तिथि और नामांकन प्रक्रिया पर टिकी हैं। यह चुनाव राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि नया उपराष्ट्रपति न केवल राज्यसभा का संचालन करेगा, बल्कि संसद में संतुलन बनाए रखने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा।
In Parliament : तो क्या उप-राष्ट्रपति पद से हटा दिए जाएगें जगदीश धनखड़?