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क्या आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है? अगर नहीं, तो इस तारीख तक निपटा लें; वरना आ सकती हैं मुश्किलें

पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की नई डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 है। अगर आप पैन से आधार को लिंक नहीं करते हैं तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और वित्तीय लेन-देन में परेशानी आएगी।

Last Updated- May 30, 2025 | 6:30 PM IST
Pan Card
प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

भारत सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की अनिवार्यता को लेकर कई बार समय सीमा बढ़ाई है, लेकिन अब एक नई डेडलाइन सामने आई है। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है या फिर आधार एनरॉलमेंट आईडी का इस्तेमाल करके पैन बनवाया था, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर इस बार डेडलाइन मिस हुई, तो आपके पैन कार्ड पर कई तरह की पाबंदियां लग सकती हैं। आइए, इस मसले को आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि डेडलाइन मिस करने की सूरत में क्या-क्या परेशानियां आ सकती हैं, साथ ही इसे ठीक करने का तरीका भी।

नई डेडलाइन और इसका दायरा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 3 अप्रैल, 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार एनरॉलमेंट आईडी के जरिए बनवाया था, उन्हें 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन को वास्तविक आधार नंबर से लिंक करना होगा। यह नियम खास तौर पर उन लोगों पर लागू होता है, जिन्होंने 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार के लिए आवेदन किया था और उस वक्त एनरॉलमेंट आईडी का इस्तेमाल करके पैन लिया था। CBDT ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139AA के तहत यह निर्देश दिया है कि ऐसे पैन धारकों को अपने आधार नंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिस्टम में अपडेट करना होगा।

इसके अलावा, सामान्य पैन धारकों के लिए भी पहले से ही आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य है। 31 मार्च, 2022 को लिंकिंग की मूल समय सीमा थी, जिसे बाद में 30 जून, 2023 तक बढ़ाया गया था। इसके बाद से नॉन-लिंक्ड पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए थे।

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पैन-आधार लिंक न करने से मुश्किलें

अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सबसे पहली और बड़ी परेशानी यह है कि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल किसी भी वित्तीय लेन-देन में नहीं कर पाएंगे। 1 जुलाई, 2023 से नॉन-लिंक्ड पैन कार्ड निष्क्रिय हो चुके हैं। इसका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर इस तरह पड़ सकता है:

पहला, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के तहत, आधार-पैन लिंकिंग हर टैक्सपेयर के लिए अनिवार्य है। अगर आपका पैन निष्क्रिय है, तो आपका रिटर्न स्वीकार नहीं होगा। दूसरा, अगर आपको कोई टैक्स रिफंड मिलना है, तो वह नहीं मिलेगा। साथ ही, रिफंड पर मिलने वाला ब्याज भी आपको नहीं दिया जाएगा।

तीसरा, अगर आपका पैन निष्क्रिय है, तो आपके लेन-देन पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) सामान्य से दोगुनी दर पर काटा जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर सामान्य TDS 10% है, तो निष्क्रिय पैन की स्थिति में यह 20% हो सकता है।

इसके अलावा, अगर आप बैंक में बड़ा लेन-देन करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में निवेश, लोन लेना, या प्रॉपर्टी खरीदना, तो निष्क्रिय पैन के कारण ये लेन-देन रुक सकते हैं। वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है, क्योंकि कई फिनटेक कंपनियां बिना यूजर की सहमति के पैन का इस्तेमाल कर रही थीं।

पेनल्टी का पड़ सकता है बोझ

अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी है, तो भी आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जुर्माना देना होगा। 31 दिसंबर, 2025 के बाद पैन-आधार लिंकिंग के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। हालांकि, जिन लोगों ने 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार के लिए आवेदन किया था और एनरॉलमेंट आईडी के आधार पर पैन बनवाया था, उनके लिए इस तारीख तक कोई जुर्माना नहीं है।

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पैन को फिर से सक्रिय कैसे करें?

अच्छी खबर यह है कि अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो आप इसे फिर से सक्रिय कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। प्रक्रिया बेहद आसान है। सबसे पहले, आपको वेबसाइट पर ‘लिंक आधार’ सेक्शन में जाना होगा। वहां आपको अपने पैन और आधार नंबर डालने होंगे। इसके बाद, अगर जुर्माना लागू है, तो आपको 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। यह भुगतान आप ई-पे टैक्स फीचर के जरिए ऑनलाइन कर सकते हैं।

भुगतान के बाद, आपको आधार लिंकिंग का अनुरोध सबमिट करना होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो आपका पैन 30 दिनों के अंदर फिर से सक्रिय हो सकता है। हालांकि, अगर आपने आधार एनरॉलमेंट आईडी का इस्तेमाल किया था, तो आपको अपना वास्तविक आधार नंबर अपडेट करना होगा। इसके लिए CBDT ने अभी तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की है, लेकिन टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह प्रक्रिया भी ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए ही होगी।

कैसे चेक करें लिंकिंग का स्टेटस?

अगर आपको लगता है कि आपने पहले ही पैन-आधार लिंक कर लिया है, तो आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं और ‘चेक आधार स्टेटस’ ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां आपको अपने पैन और आधार नंबर डालने होंगे। अगर लिंकिंग हो चुकी है, तो स्क्रीन पर मैसेज आएगा कि आपका पैन आधार से लिंक है। अगर नहीं हुआ है, तो आप उसी पेज से लिंकिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

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क्यों जरूरी है यह लिंकिंग?

सरकार का कहना है कि पैन-आधार लिंकिंग से वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी और टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी। इसके साथ ही, यह कदम फर्जी पैन कार्ड और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में भी मदद करेगा। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में बताया गया कि कई फिनटेक कंपनियां यूजर्स की जानकारी का गलत इस्तेमाल कर रही थीं, जिसके बाद सरकार ने इस नियम को और सख्त कर दिया।

इसलिए, अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो जल्द से जल्द यह काम निपटा लें। खासकर, अगर आपने आधार एनरॉलमेंट आईडी का इस्तेमाल किया था, तो 31 दिसंबर, 2025 से पहले अपने आधार नंबर को अपडेट करना न भूलें। देरी करने से न सिर्फ आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, बल्कि आपकी वित्तीय गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं।

First Published - May 30, 2025 | 6:02 PM IST

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