क्रेडिट कार्ड पर TCS लगने को लेकर उलझन के बीच फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से नए नियम जारी किए गए हैं। दरअसल विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च पर एक जुलाई से लागू होने वाले नियम अब एक अक्टूबर से लागू होंगे।
मंत्रालय ने इसकी समयसीमा को फिलहाल बढ़ा दिया है। सरकार के इस कदम से उन लोगों को राहत मिलेगी जो कि विदेशी में जाकर क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च करते हैं।
सरकार ने एलआरएस के तहत विदेशी मुद्रा की निकासी के अन्य माध्यमों की तुलना में क्रेडिट कार्ड के लिए डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को हटाने के उद्देश्य से 16 मई 2023 को एक ई-गजट अधिसूचना के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन) (संशोधन) नियम, 2023 को अधिसूचित किया था।
सरकार ने संशोधित टीसीएस दरों को लागू करने और Liberalized Remittance Scheme (LRS) में क्रेडिट कार्ड से होने वाले भुगतान को शामिल करने के लिए और अधिक समय दिया है।
वहीं, एलआरएस के तहत सभी उद्देश्यों के लिए और विदेशी यात्रा से संबंधित टूर पैकेज के लिए, भुगतान का तरीका चाहे कोई भी हो, 7 लाख रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष तक की राशि के लिए टीसीएस की दर में कोई बदलाव नहीं होगा।
बता दें कि इस साल बजट में एलआरएस के तहत भुगतान और विदेश यात्रा से संबंधित प्रोग्राम पैकेज पर सोर्स पर कर संग्रह (TCS) की प्रणाली में कुछ बदलावों की घोषणा की गई थी। इन बदलावों को 1 जुलाई 2023 से लागू किया जाना था। हालांकि, इसकी समयसीमा अब बढ़ा दी गई है।
हालांकि क्रेडिट कार्ड के अलावा अन्य माध्यम से अगर विदेश में जाकर सात लाख रुपये से अधिक किसी एक वित्त वर्ष में खर्च करते हैं तो उस पर 0.5 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक का टैक्स लगेगा।