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न करें ये गलतियां नहीं तो फ्रीज हो सकता है NPS खाता, जानें कैसे करें दोबारा एक्टिवेट

अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए आपको फ्रीज अवधि के तहत कम से कम योगदान, मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ द् ईयर और 100 रुपये का जुर्माना भरना होगा।

Last Updated- March 03, 2024 | 11:26 PM IST
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सरकार द्वारा चलाई जा रही नेशनल पेंशन सिस्‍टम (National Pension System एक कंट्रीब्‍यूटरी पेंशन स्‍कीम है। यह स्कीम रिटायरमेंट के बाद भी आमदनी को सुनिश्चित करती है। इस योजना के लिए आपको वर्किंग लाइफ के दौरान इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बता दें कि NPS में आपकी जमा राशि में से आप 60 फीसदी हिस्सा रिटायरमेंट के बाद निकाल सकते हैं और बाकी का 40 फीसदी हिस्सा पेंशन योजना में चला जाता है।

बता दें कि एनपीएस में निवेश की कोई सीमा नहीं है। इसका अकाउंट कोई भी नागरिक ऑनलाइन तरीके से खोल सकता है।

NPS अकाउंट खोलने के लिए आपको आधार कार्ड, PAN Card और KYC बेस्ड डिटेल की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि आप अपने NPS अकाउंट में दो तरह से पैसे डाल सकते हैं। पहला टियर-1 और दूसरा टियर-2। बताते चले कि टियर-1 एक रिटायरमेंट अकाउंट है और टियर-2 एक वॉलंटरी अकाउंट है।

अकाउंट के रजिस्ट्रेशन करते समय आपको NPS टियर 1 खाते में कम से कम अमाउंट 500 और NPS टियर 2 अकाउंट के तहत न्यूनतम 1000 रुपये का निवेश करना होता है।

आपको बता दें कि इन दोनो अकाउंट को चालू रखने के लिए खाताधारक को हर साल कुछ अमाउंट निवेश करते रहना होता है।

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अगर आप वार्षिक राशि हर साल एनपीएस अकाउंट (NPS Account Minimum Contribution) में नहीं डालते तो ऐसे में आपका अकाउंट फ्रीज (NPS Account Freeze) या इनएक्टिव हो सकता है।

क्यों हो जाता है अकाउंट फ्रीज?
आपको हर फाइनेंशियल ईयर में दोनो टियर में कॉन्ट्रिब्यूशन करना अनिवार्य होता है। अगर आप किसी कारण से अपने खाते में सालाना न्यूनतम राशि जमा नहीं कर पाते है, तो आपके अकाउंट को डिएक्टिवेट कर दिया जाता है।

अपने NPS अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए आपको इसमें निवेश करना जरूरी होगा, क्योंकि तभी आपका अकाउंट एक्टिव हो सकता है।

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बता दें कि अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए आपको फ्रीज अवधि के तहत कम से कम योगदान, मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ द् ईयर और 100 रुपये का जुर्माना भरना होगा।

ऐसे करें NPS अकाउंट को एक्टिवेट
अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है तो आपको इसे दोबारा से शुरू करने के लिए एक फार्म भरना होगा। UOS-S10-A फॉर्म भर कर आप अपने खाते को दोबारा एक्टिव कर सकते हैं। UOS-S10-A फॉर्म पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध होता है इसी के साथ जहां पर आपका NPS अकाउंट है वहां से भी आप ये फॉर्म लेकर इसे भर कर जमा करा सकते हैं।

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जिसके बाद आप दोबारा से अपने खाते की सुविधाओं इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको NPS की आधिकारीक साइट- npscra.nsdl.co.in पर जाना होगा।

बता दें कि आपको फॉर्म के साथ PRAN कार्ड की कॉपी को भी लगानी होगी। अपने अकाउंट में 500 रुपए जमा भी करने होंगे और 100 रुपए पेनाल्टी भी भरनी पड़ेगी। एप्‍लीकेशन के जमा होने के बाद ऑफिस के अधिकारी आपके खाते का वेरिफिकेशन करेंगे। इसके बाद ही आपकी एप्‍लीकेशन को प्रोसेस किया जाएगा और PRAN को एक्टिवेट कर दिया जाएगा।

First Published - March 3, 2024 | 9:14 AM IST

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