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किसानों के लिए अच्छी खबर! कम दाम में सरकार दे रही है ट्रैक्टर खरीदने का मौका, बस करना होगा ये काम

Tractor Subsidy: हरियाणा सरकार ने 45 HP या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर के लिए आवेदन की प्रक्रिया 26 फरवरी 2024 से शुरू कर दी है।

Last Updated- March 01, 2024 | 4:27 PM IST
Tractor
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Tractor Subsidy: भारत में किसानों के लिए ट्रैक्टर खेती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि, इसको खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ऐसे में हरियाणा सरकार किसानों की सुविधा के लिए ट्रैक्टर खरीद पर सब्सिडी दे रही है। इस स्कीम की मदद से किसान कम दाम पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। हालांकि, सब्सिडी का फायदा केवल अनुसूचित जाति के किसान को ही मिल सकेगा।

अगर आप भी किसान हैं और हरियाणा सरकार की इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो जानिए इस योजना के बारे में-

कितनी मिलेगी सब्सिडी?
हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अनुसूचित जाति के किसानों को 45 HP या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर को खरीदने पर 1 लाख रुपये का ग्रांट दे रही है। बता दें कि राज्य सरकार ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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कैसे करें आवेदन?
हरियाणा सरकार ने 45 HP या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर के लिए आवेदन की प्रक्रिया 26 फरवरी 2024 से शुरू कर दी है। सब्सिडी पाने के लिए किसान 11 मार्च तक विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट (www.agriharyana.gov.in) पर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, इस स्कीम से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नं० 1800-180-2117 या डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर या इंजीनियर से सम्पर्क कर सकते हैं।

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
अनुसूचित जाति के किसानों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (PPP), बैंक डीटेल, कृषि भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र/पटवारी रिपोर्ट ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

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कैसे होगा चयन?
हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक, लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। कमेटी द्वारा खरीद और भौतिक सत्यापन के बाद लाभार्थियों के बैंक खाते में सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा।

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ये हैं नियम और शर्तें
1. लाभार्थी हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए और एससी वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
2. पिछले पांच वर्षों के दौरान विभाग की किसी भी योजना में लाभुकों ने ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया हो।
3. लाभार्थी खरीद तिथि से 5 वर्ष पूरे होने से पहले ट्रैक्टर नहीं बेचेगा।
4. लाभार्थी के पास कृषि भूमि होनी चाहिए और साथ ही एमएफएमबी पोर्टल पर पंजीकृत होना भी अनिवार्य है।

First Published - March 1, 2024 | 4:27 PM IST

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