उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों का संविधान पीठ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उस अर्जी पर 11 मार्च को सुनवाई करेगा जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा नकदी में परिवर्तित किए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए समयसीमा 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाला पीठ एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया है।
इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के जरिये राजनीतिक दलों को मिले चंदे का विवरण निर्वाचन आयोग को 6 मार्च तक सौंपे जाने संबंधी शीर्ष अदालत के निर्देश की ‘जानबूझकर’ अवज्ञा की है।