राजस्थान सहित कई राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल किए जाने के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को फिर स्पष्ट कहा कि मौजूदा नियमों के तहत नई पेंशन योजना (NPS) में जमा पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं मिल सकता।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) और वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी (Vivek Joshi) दोनों ने यहां कहा कि अगर कोई राज्य सरकार यह अपेक्षा कर कर रही है कि NPS के लिए जमा किया गया पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा तो यह नामुमकिन है।
केंद्र सरकार का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने हाल में कहा था कि केंद्र ने NPS के तहत जमा पैसा राज्य को नहीं लौटाया तो राज्य सरकार अदालत का दरवाजा खटखाएगी।
अदाणी समूह (Adani Group) की कंपनियों के शेयरों में हालिया गिरावट का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए उस शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता जहां नई पेंशन योजना (NPS) का पैसा लगाया जा रहा है।
गहलोत ने कहा, ‘पूरा पैसा जो हमारा जमा है वह भारत सरकार हमें वापस दे नहीं रही है… OPS लागू करने के बावजूद नहीं दे रही है। और हम कहना चाहेंगे नहीं देंगे तो हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे। उच्च न्यायालय जाएंगे लेकिन वह पैसा हम लेकर रहेंगे।’
इस संबंधी एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने यहां कहा, ‘ऐसा फैसला करने वाले राज्य अगर फिर अपेक्षा करते हैं कि जो पैसा EPFO कमिश्नर के पास रखा हुआ है … वह पैसा इकट्ठा राज्य को दे देना चाहिए तो… ऐसी अगर अपेक्षा है तो नहीं … वह पैसा कर्मचारी का हक है।’ वित्त मंत्री विभिन्न भागीदारों से बजट उपरांत चर्चा में भाग लेने के लिए यहां आई थीं।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने भी यही बात कही और कहा कि मौजूदा नियमों के तहत नई पेंशन योजना (NPS) के तहत जमा पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं मिल सकता। कुछ राज्यों द्वारा OPS बहाल किए जाने व कई वर्गों द्वारा इसकी मांग उठाए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि यह ‘ट्रेंड’ बहुत अच्छा नहीं है और सिर्फ राज्य सरकारें अपनी देनदारियों को ‘स्थगित’ कर रही हैं। कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है कि उनको फायदा है वह है कि नहीं है यह भी एक देखने वाली बात है।’
उन्होंने कहा, ‘जहां तक यह बात है कि राज्य सरकारें अपना हिस्सा वापस मांग रही हैं। उस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कानून बड़ा स्पष्ट है कि राज्य सरकार को वह पैसा नहीं मिल सकता। क्योंकि नई पेंशन योजना (NPS) में पैसा कर्मचारी से सम्बद्ध है और यह एक समझौता कर्मचारी व NPS ट्रस्ट में है।’
उन्होंने कहा, ‘अगर कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने से पहले हटता है तो उसके अलग नियम है। जहां तक राज्य समझ रहे हैं कि वह हमें वापस मिल जाएगा मैं समझती हूं कि यह मौजूदा नियमों के हिसाब से संभव नहीं है।’