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Lok Sabha Election 2024: नहीं है Voter ID-Card, फिर भी ऐसे दे सकेंगे वोट; चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइन

Lok Sabha Election 2024: देश में लोक सभा चुनाव 19 अप्रैल से सात चरणों में होंगे। 4 जून को चुनाव परिणाम की घोषणा होगी।

Last Updated- April 04, 2024 | 7:07 PM IST
नहीं है Voter ID-Card, फिर भी ऐसे दे सकेंगे वोट, Don't have Voter ID-Card, still can vote like this

Lok Sabha Election 2024: देश में लोक सभा चुनाव 19 अप्रैल से सात चरणों में होंगे। 4 जून को चुनाव परिणाम की घोषणा होगी। अगर आप एक वास्तविक मतदाता है और किसी कारण से आपके पास वोटर आईडी कार्ड (Voter ID-Card) नहीं है तो भी आप वोट डाल सकते हैं। पिछले महीने जारी एक आदेश में, चुनाव आयोग ने कहा कि जो मतदाता अपना वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत करना होगा।

Voter ID-Card नहीं है तो दिखाना होगा इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट

अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो अपना वोट डालने के लिए चुनाव अधिकारी को आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड में से कोई एक दिखाना होगा।

इसके अलावा भारतीय पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकारों या PSU द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो के साथ सेवा आई-कार्ड, सांसदों, विधायकों और MLCs को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र, और सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अद्वितीय विकलांगता आई-कार्ड भी स्वीकार किये जाएंगे।

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Voter ID-Card में स्पेलिंग की गलतियों पर ध्यान न दें अधिकारी- चुनाव आयोग

कोई भी वास्तविक मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव अधिकारियों से कहा है कि वे लिपिकीय (clerical) या वर्तनी संबंधी त्रुटियों (spelling errors) को नजरअंदाज करें, बशर्ते मतदाता की पहचान वोटर आई-कार्ड के माध्यम से स्थापित की जा सके।

इसमें यह भी कहा गया है कि किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (electoral registration officer) द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड को पहचान के लिए स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते कि वोटर का नाम उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची में हो जहां वह आया है।

(भाषा के इनपुट के साथ)

First Published - April 4, 2024 | 7:07 PM IST

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