facebookmetapixel
Advertisement
पेपर लीक के खिलाफ कानून में संशोधन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी, सोमवार को संसद में पेश होगा विधेयकभारी बारिश और बाढ़ का कहर: गुजरात में सेना ने संभाला मोर्चा, असम-महाराष्ट्र में भी हालात गंभीरचार साल के निचले स्तर पर पहुंची निजी कारोबारी गतिविधियां, महंगाई और पश्चिम एशिया तनाव से सुस्त पड़ी रफ्तारफ्रंट-रनिंग मामले में ऐक्सिस MF के पूर्व डीलर वीरेश जोशी पर 7 साल का प्रतिबंध, 3 करोड़ का जुर्माना भीरसायन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा कदम, 3,030 करोड़ रुपये की ‘भव्य-रसायन’ योजना मंजूरCBDT को वित्त मंत्री की सख्त हिदायत, कहा: अभी भी 5.4 लाख अपीलें लंबित, मुकदमेबाजी रणनीति की करें समीक्षाUS Tariff on India: अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लगाया 10% टैरिफ, धारा 301 के तहत हुई कार्रवाईUpcoming IPO: देश का सबसे बड़ा हेल्थकेयर IPO ला रही मणिपाल हेल्थ, 29 जुलाई से खुलेगा इश्यूHindustan Zinc Q1 Results: दोगुने से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, 5,469 करोड़ रुपये पर पहुंचा आंकड़ाबिना इंटरनेट चलने वाले Bitchat ऐप पर सरकार का शिकंजा, GitHub से कोड हटाने का दिया निर्देश

टैक्स रिटर्न से लेकर PAN तक: दिसंबर में ये 3 बड़ी डेडलाइन जानना जरूरी

Advertisement

दिसंबर 2025 में टैक्स और फाइनेंशियल मामलों से जुड़ी कुछ अहम तारीखें नजदीक हैं, जिनका ध्यान रखना हर करदाता के लिए जरूरी है।

Last Updated- December 03, 2025 | 9:14 AM IST
Income Tax
Representative Image

Deadlines in December: 2025 का अंतिम महीने में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और टैक्स संबंधी तारीखें करीब आ गई हैं। इन पर ध्यान न दिया जाए तो बाद में दिक्कत हो सकती है। आइए, जानते हैं दिसंबर 2025 की 5 अहम डेडलाइन और बदलाव।

1. टैक्स ऑडिट केस वाले करदाताओं के लिए ITR फाइलिंग की नई तारीख

CBDT ने टैक्स ऑडिट केस वाले करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है। यह उन करदाताओं के लिए राहत है जिनकी रिटर्न में ऑडिट और वित्तीय विवरण शामिल हैं।

2. आधार-पैन लिंकिंग की अंतिम तारीख

अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले आधार बनवाया था, तो इसे अपने पैन कार्ड के साथ लिंक करना 31 दिसंबर 2025 तक जरूरी है। लिंक न करने पर आपका पैन कार्ड अप्रचलित हो जाएगा और बैंकिंग, निवेश और ITR फाइलिंग में परेशानी आएगी।

3. ITR सुधार और विलंबित फाइलिंग की अंतिम सीमा

  • विलंबित रिटर्न (Belated ITR): अगर आपने मूल समयसीमा मिस की थी, तो 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। लेट फीस ₹5,000 तक (₹5 लाख से कम आय वालों के लिए ₹1,000) और बकाया कर पर ब्याज देना होगा।

  • संशोधित रिटर्न (Revised ITR): पहले फाइल किए गए रिटर्न में गलती सुधारने के लिए भी 31 दिसंबर तक मौका है।

इसके बाद केवल अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फाइल किया जा सकता है, जिसमें 25% से 50% तक अतिरिक्त दंड लग सकता है। इसलिए दिसंबर 2025 अंतिम और सबसे किफायती मौका है रिटर्न सुधारने या विलंबित रिटर्न फाइल करने का।

Advertisement
First Published - December 3, 2025 | 9:14 AM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement