भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फिनटेक क्षेत्र के स्व नियामक संगठन (एसआरओ- एफटी) को अंतिम प्रारूप गुरुवार को जारी किया। आरबीआई ने ऐसे निकायों के लिए बैंक नियामक के प्रारूप मानदंड जारी करने के पांच महीने बाद एसआरओ-एफटी के लिए प्रारूप जारी किया है। प्रारूप के अनुसार एसआरओ – एफटी वैधानिक और नियामकीय प्रारूप का पालन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
आरबीआई ने कहा, ‘आरबीआई की जिम्मेदारियों में क्षेत्र विशिष्ट अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। इसमें नियामकीय चिंताओं का समाधान किया जाए और फिनटेक क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सहयोगात्मक रूप से कार्य किया जाए।’
रिजर्व बैंक ने एसआरओ के ढांचे के संबंध में उल्लेख किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अनुसार एसआरओ को लाभ के लिए कंपनी के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए। एसआरओ -एफटी की शेयर होल्डिंग विविधीकृत होनी चाहिए और किसी भी निकाय का 10 प्रतिशत या उससे अधिक पूंजी की हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए।
इसमें आगे कहा गया कि एसआरओ – एफटी के रूप में चिह्नित किए जाने के एक साल के दौरान आवेदक का कम से कम दो करोड़ रुपये के न्यूनमत शुद्ध निवल मूल्य (minimum net worth) की जरूरत होगी।
संगठन जैसे डिजिटल लेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर इमपावरमेंट कुछ निकाय हैं जो एसआरओ – एफटी बनने की दौड़ में शामिल हैं।
केंद्रीय बैंक शीघ्र ही फिनटेक क्षेत्र के एसआरओ को मान्यता देने के लिए प्रक्रिया की पहल करेगा। इस क्रम में एसआरओ-एफटी की योग्यता की स्थितियों और जरूरतों को पूरा करने वाली इकाइयों आवेदन कर सकती हैं।