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Windfall Tax: सरकार ने कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया

Windfall Tax: एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर एसएईडी को शून्य पर बरकरार रखा गया है।

Last Updated- February 03, 2024 | 4:50 PM IST
Windfall tax on crude oil and petrol-diesel exports abolished, relief to oil producers कच्चे तेल एवं पेट्रोल-डीजल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स खत्म, तेल उत्पादकों को राहत
Representative Image

सरकार ने शनिवार से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को 1,700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रति टन कर दिया है।

यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर एसएईडी को शून्य पर बरकरार रखा गया है।

नयी दरें तीन फरवरी से प्रभावी हैं। भारत ने पहली बार एक जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया था।

First Published - February 3, 2024 | 4:50 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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