facebookmetapixel
Yearender 2025: टैरिफ और वैश्विक दबाव के बीच भारत ने दिखाई ताकतक्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए जरूरी अपडेट! नए साल से होंगे कई बड़े बदलाव लागू, जानें डीटेल्सAadhaar यूजर्स के लिए सुरक्षा अपडेट! मिनटों में लगाएं बायोमेट्रिक लॉक और बचाएं पहचानFDI में नई छलांग की तैयारी, 2026 में टूट सकता है रिकॉर्ड!न्यू ईयर ईव पर ऑनलाइन फूड ऑर्डर पर संकट, डिलिवरी कर्मी हड़ताल परमहत्त्वपूर्ण खनिजों पर चीन का प्रभुत्व बना हुआ: WEF रिपोर्टCorona के बाद नया खतरा! Air Pollution से फेफड़े हो रहे बर्बाद, बढ़ रहा सांस का संकटअगले 2 साल में जीवन बीमा उद्योग की वृद्धि 8-11% रहने की संभावनाबैंकिंग सेक्टर में नकदी की कमी, ऋण और जमा में अंतर बढ़ापीएनबी ने दर्ज की 2,000 करोड़ की धोखाधड़ी, आरबीआई को दी जानकारी

टैक्सपेयर्स जल्द जमा करें रिटर्न, GST नेटवर्क ने दी भीड़ से बचने की हिदायत

Last Updated- May 05, 2023 | 5:46 PM IST
GST

जीएसटी नेटवर्क ने करदाताओं (टैक्सपेयर्स)  रिटर्न जमा करने और चालान अपलोड करने की समय रहते योजना बनाने को कहा है और अंतिम समय की भीड़ से बचने की सलाह दी है।

जीएसटी नेटवर्क ने कहा कि 20 अप्रैल को 20.05 लाख GSTR-3B रिटर्न जमा किए गए थे। यह मार्च बिक्री के लिए कर रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख थी। इतनी बड़ी संख्या में रिटर्न जमा करने से जीएसटी प्रणाली पर करदाताओं को इंतजार करना पड़ा और कुछ को असुविधा हुई।

इसके अलावा 20 अप्रैल को दाखिल किए गए रिटर्न में लगभग 45 प्रतिशत या तो शून्य रिटर्न वाले थे या ऐसे रिटर्न थे, जहां कोई कर नकद में नहीं दिया गया। ऐसे में जीएसटी प्रणाली ने परामर्श जारी करते हुए कहा कि करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे रिटर्न जमा करने के अनुशासित योजना बनाए और पिछली अवधि के चालान को एक बार में रिपोर्ट करने से बचें, क्योंकि इससे जीएसटी प्रणाली पर प्रतीक्षा अवधि बढ़ सकती है।

माल एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) व्यवस्था से जुड़ी प्रौद्योगिकी का प्रबंधन करता है। वर्तमान में, GST के तहत 1.39 करोड़ से अधिक करदाता पंजीकृत हैं। GSTN ने कहा कि उसने समय के साथ अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर किया है। हालांकि, यह देखा गया है कि कुछ करदाताओं को 20 अप्रैल, 2023 को मार्च के लिए GSTR-3B दाखिल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसने कहा कि इसका बड़ा कारण बड़ी संख्या में करदाताओं का अंतिम दिन दोपहर में GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने का प्रयास करना था।

GSTN ने आगे कहा कि ‘शून्य’ रिटर्न वाले करदाता इसे पहले दाखिल कर सकते हैं और उन्हें GSTR-3B दाखिल करने के लिए आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए।

First Published - May 5, 2023 | 5:46 PM IST

संबंधित पोस्ट