फोटो क्रेडिट: Department of Food & Public Distribution
दिल्ली सरकार ने नए राशन कार्ड के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन लेने का फैसला किया है। साथ ही अब घर के हर सदस्य का आधार नंबर देना भी जरूरी हो गया है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, अधिकारी बताते हैं कि ये बदलाव लोगों को सही तरीके से फायदा पहुंचाने और फर्जी आवेदनों पर लगाम लगाने के लिए किए गए हैं। शहर में राशन कार्ड की कुल कोटा करीब 72 लाख है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत है। साथ ही अब मर चुके लोगों, सरेंडर या शहर छोड़कर जाने से बनी 8 लाख से ज्यादा खाली जगहों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है।
सरकार ने 4 फरवरी को दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स 2026 को नोटिफाई किया था। इसके बाद एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP भी तैयार कर लिया गया है। सभी जोनल असिस्टेंट कमिश्नरों को इस SOP की जानकारी दे दी गई है। अब आवेदन आने पर फूड सप्लाई ऑफिसर पहले उसे अच्छे से जांचेंगे। जरूरत पड़ी तो घर जाकर भी वेरिफिकेशन करेंगे या आवेदक से कोई सवाल पूछ सकते हैं।
नए नियमों में एक खास बात ये है कि परिवार की मुखिया सबसे बड़ी महिला को बनाया जाएगा। अगर वो 18 साल से कम उम्र की है तो सबसे बड़ा पुरुष सदस्य अस्थायी मुखिया रहेगा, जब तक वो 18 साल की न हो जाए। आवेदन परिवार की मुखिया या मुखिया द्वारा ही ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर करना होगा। साथ में हर परिवार सदस्य के आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी।
फूड सप्लाई ऑफिसर आवेदन की पूरी जांच करेंगे। अगर कहीं शक हुआ तो फील्ड विजिट करेंगे और जरूरी जानकारी मांग सकते हैं। जांच के बाद मामला असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में मंजूरी या फिर खारिज का अंतिम फैसला होगा। हर जिले में खाली जगहों का 20 फीसदी वेटिंग लिस्ट भी बनेगी, जो पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर चलेगी।
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एक बड़ा बदलाव ये है कि परिवार की सालाना आय की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दी गई है। इससे ज्यादा परिवारों को राशन कार्ड का फायदा मिल सकेगा। लेकिन कुछ घरों को पूरी तरह बाहर रखा गया है। इनमें A से E कैटेगरी की कॉलोनियों में जमीन या मकान होने वाले, इनकम टैक्स भरने वाले, चार पहिया वाहन रखने वाले, सरकारी नौकरी वाले या 2 किलोवाट से ज्यादा बिजली कनेक्शन वाले शामिल हैं।
आवेदन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट भी जरूरी हैं। अगर आधार में दिल्ली का पता नहीं है तो दिल्ली में रहने का प्रमाण-पत्र, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से परिवार की आय प्रमाण-पत्र, योग्यता का हलफनामा और बिजली बिल की कॉपी से काम बन सकता है। लेकिन सब कुछ सही होने पर ही आवेदन आगे बढ़ेगा।