जयप्रकाश एसोसिएट्स लि. (जेएएल) (JaiPrakash Associates) ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि बैंकों/वित्तीय संस्थानों से अस्थायी आधार पर कुल बकाया कर्ज 10 नवंबर 2024 तक 55,525.89 करोड़ रुपये था। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ( National Company Law Appellate Tribunal) की इलाहाबाद पीठ ने तीन जून 2024 को सुनाए अपने आदेश में जेएएल के खिलाफ दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (Insolvency Proceedings) शुरू करने का निर्देश दिया था। साथ ही भुवन मदान को समाधान पेशेवर (आरपी) नियुक्त किया था।
कंपनी सूचना के अनुसार चूंकि कंपनी दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) (Insolvency and Bankruptcy Code) के अंतर्गत है, इसलिए सभी ऋणदाता अपने दावे दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं तथा उनका सत्यापन किया जा रहा है। जयप्रकाश एसोसिएट्स कर्ज कम करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से अपने सीमेंट संयंत्र बेच रही है। हालांकि कर्ज चुकाने में चूक के कारण अब वह दिवाला कार्यवाही का सामना कर रही है। सीमेंट के अलावा कंपनी निर्माण, होटल, बिजली और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी हुई है।