सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंदिरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर यह कहा है कि किसी प्रोपराइटर को रेजिडेंशियल इस्तेमाल के लिए घर किराए पर देने पर 1 जनवरी 2023 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) नहीं देना होगा। CBIC ने यह फैसला पिछले महीने 17 दिसंबर को हुई GST Council की बैठक में दिए गए सुझाव के बाद लिया गया है।
आपको बता दें, CBIC ने अपनी नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया है कि नए साल यानी 1 जनवरी, 2023 से किसी भी रेजिडेंशियल यूनिट पर जिसे रजिस्टर्ड यूनिट के प्रोपराइटर को किराए पर दिया गया हो वो GST के दायरे से बाहर होगी। लेकिन इसकी एक शर्त है, वो यह कि उस रेजिडेंशियल यूनिट का इस्तेमाल केवल इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, CBIC ने यह भी स्पष्ट किया की अगर किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मालिकाना हक के लिए किया जा रहा है तो, उसके मालिक पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत 18% GST लगेगा।
CBIC की नोटिफिकेशन में अन्य चीज़ों का भी जिक्र किया गया है जिनपर 1 जनवरी, 2023 से टैक्स में बदलाव किया गया है। जैसे की-
पेट्रोल के साथ मिलावट के लिए रिफाइनरी को आपूर्ति की जाने वाली एथिल एल्कोहल, जिस पर 1 जनवरी से 5% टैक्स लगेगा। आपको बता दें, एथिल एल्कोहल पर अभी तक 18% टैक्स लग रहा था।
इसके अलावा, दालों की भूसी पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले इसपर 5% GST लगता था। जबकि फलों के रस से बनने वाले पेय पदार्थों पर अब 12% GST लगाया जाएगा।