GST 2.0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार शाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। सबसे अहम बदलाव जीवन रक्षक दवाओं और मेडिसिन्स पर GST में भारी कटौती रही। 33 जीवन रक्षक दवाओं और दवाओं पर GST को 12 फीसदी से घटाकर ‘शून्य’ कर दिया गया है, जबकि कैंसर, रेयर बीमारियों और अन्य गंभीर क्रॉनिक बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तीन जीवन रक्षक दवाओं पर GST को 5 फीसदी से घटाकर ‘शून्य’ कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इसके अलावा अन्य सभी दवाओं और मेडिसिन्स पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए नए GST स्ट्रक्चर में अब दो स्लैब किए हैं। इनमें 5 फीसदी और 18 फीसदी टैक्स रेट होगा। वहीं, सुपर लग्जरी और सिन गुड्स पर 40 फीसदी विशेष स्लैब लागू होगा। GST के नए स्लैब 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे।
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मेडिकल, सर्जिकल, डेंटल या वेटरनरी उपयोग या फिजिकल/केमिकल एनालिसिस में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण और डिवाइस पर भी GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
इसमें ऑर्गेनो-थेरेप्यूटिक इस्तेमाल के लिए ग्लैंड्स और अन्य ऑर्गन्स , ग्लैंड्स या ऑर्गन्स के एक्सट्रैक्ट्स या उनके स्राव; हेपरिन और इसके साल्ट्स; मानव या पशु पदार्थ जो थेरेप्यूटिक या प्रोफिलैक्टिक उपयोग के लिए तैयार किए गए हों।
इसके अलावा, एनिमल ब्लड (थेरेप्यूटिक/प्रोफिलैक्टिक/डायग्नॉस्टिक उपयोग के लिए तैयार), एंटीसीरा, ब्लड फ्रैक्शंस, मॉडिफाइड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, टॉक्सिन्स, माइक्रो-ऑर्गेनिज्म कल्चर्स आदि पर भी GST घटकर 5 फीसदी हो गया है। अन्य मेडिकल उपकरण जैसे वाडिंग गॉज, बैंडेज, डायग्नॉस्टिक किट्स, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम (ग्लूकोमीटर), आदि पर भी GST अब 5 फीसदी लगेगा।