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22 सितंबर से लागू होंगे नए GST रेट: जानिए आपके सबसे जरूरी सवालों के जवाब

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22 सितंबर से GST रेट्स में बड़ा बदलाव, देखें कौन-सी चीजें होंगी सस्ती और कौन-सी महंगी

Last Updated- September 04, 2025 | 10:48 AM IST
GST

22 सितंबर 2025 से देशभर में जीएसटी (GST) की नई दरें लागू हो रही हैं। दूध और दवाइयों से लेकर कार, बाइक, टीवी, एसी, साबुन और यहां तक कि आईपीएल टिकट तक। लगभग हर चीज पर असर पड़ेगा। जरूरी चीजों पर टैक्स घटाकर 5% किया गया है, जबकि लग्जरी और नुकसानदायक (sin) सामानों पर टैक्स 40% तक बढ़ा दिया गया है।

सरकार ने आम लोगों और कारोबारियों की शंकाएं दूर करने के लिए विस्तृत FAQ (सवाल-जवाब) जारी किए हैं। आइए जानते हैं-

GST की नई दरें कब से लागू होंगी?

ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर बदल हुई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। लेकिन सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, साबुत तंबाकू और बीड़ी पर अभी पुरानी दरें और सेस ही लागू रहेंगे। ये तब तक जारी रहेंगे जब तक पेंडिंग मुआवजा सेस का कर्ज पूरी तरह नहीं चुका दिया जाता।

क्या रजिस्ट्रेशन की सीमा बदली है?

नहीं, CGST एक्ट, 2017 के तहत रजिस्ट्रेशन की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

GST की नई दरों की जानकारी कहां मिलेगी?

  • नई दरों की अधिसूचना (notification) CBIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
  • अगर सामान पहले सप्लाई हुआ लेकिन इनवॉइस बाद में बना तो कौन-सी दर लगेगी?
  • ये टाइम ऑफ सप्लाई नियम से तय होगा:
  • अगर भुगतान बदलाव के बाद हुआ तो टैक्स दर इनवॉइस/पेमेंट की तारीख (जो पहले हो) के हिसाब से लगेगी।
  • अगर भुगतान बदलाव से पहले हुआ तो उसी तारीख की दर मान्य होगी।

एडवांस पहले लिया हो तो क्या होगा?

ऐसे मामलों में जीएसटी भी टाइम ऑफ सप्लाई नियमों के हिसाब से ही तय होगा।

पुरानी खरीद पर ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) मिलेगा?

हां, अगर खरीद के समय सही टैक्स लगाया गया था तो ITC लिया जा सकता है।

आयात (Imports) पर क्या असर होगा?

आयात पर नया IGST टैक्स नई दरों के अनुसार लगेगा, सिवाय उन मामलों के जहां टैक्स छूट दी गई हो।

पुरानी ऊंची दर पर मिला ITC अब भी इस्तेमाल हो सकेगा?

हां, आपके पास जो ITC है, वो भविष्य की टैक्स देनदारी के लिए वैध रहेगा।

अगर मेरा सामान 22 सितंबर के बाद टैक्स-फ्री हो जाए तो?

22 सितंबर से पहले की सप्लाई पर ITC लिया जा सकता है। लेकिन उसके बाद ITC रिवर्स करना होगा।

इनवर्टेड ड्यूटी पर रिफंड मिलेगा?

नहीं, अगर इनपुट और आउटपुट एक ही सामान पर अलग-अलग दर से टैक्स हो तो रिफंड नहीं मिलेगा।

22 सितंबर को स्टॉक पर कौन-सी दर लगेगी?

स्टॉक खरीद की तारीख से नहीं, बल्कि सप्लाई की तारीख से नई दरें लागू होंगी।

क्या e-way बिल दोबारा बनाना होगा?

नहीं, पुराने e-way बिल उनकी वैधता खत्म होने तक मान्य रहेंगे।

सेक्टर-वाइज बदलाव

खाद्य और पेय पदार्थ

UHT मिल्क अब पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगा, जबकि सोया और प्लांट-बेस्ड मिल्क पर 5% टैक्स लगेगा। रोटी, पराठा और पोरोठा जैसी भारतीय ब्रेड पूरी तरह छूट में हैं। पैकेज्ड पनीर पर टैक्स लगेगा, लेकिन बिना पैक किए पनीर अब भी टैक्स फ्री रहेगा। नेचुरल हनी पर टैक्स कम रखा गया है, जबकि आर्टिफिशियल हनी पर अधिक टैक्स लगेगा। वहीं कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक और अन्य कोल्ड ड्रिंक पर 40% टैक्स लागू होगा।

कृषि

किसानों के लिए राहत की खबर है। हार्वेस्टर, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन मशीनरी जैसी कृषि उपकरणों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इन्हें पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं किया गया ताकि घरेलू निर्माताओं को नुकसान न हो और उनके ITC (Input Tax Credit) सुरक्षित रहें।

स्वास्थ्य

ज्यादातर दवाइयों पर 5% टैक्स लगेगा, जबकि कुछ दवाइयां अभी भी टैक्स फ्री रहेंगी। मेडिकल डिवाइस पर भी टैक्स 5% है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की लागत कम हो। सरकार ने उल्टे टैक्स ढांचे (Inverted Duty) वाले मामलों में रिफंड जल्द देने का वादा किया है।

वाहन और ऑटोमोबाइल

छोटी कारें और थ्री-व्हीलर पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। बड़ी कारें और 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर 40% टैक्स लागू होगा। बस, एंबुलेंस और ट्रक जैसे कमर्शियल वाहनों पर टैक्स 18% होगा (पहले 28%)। वहीं साइकिल पर टैक्स 12% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है।

उद्योग और ऊर्जा

कोयले पर अब अलग से सेस नहीं लगेगा, केवल GST ही लगेगा। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर टैक्स 5% रखा गया है ताकि हरित और सौर ऊर्जा का विस्तार बढ़े। मार्बल और ग्रेनाइट पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। एसी, टीवी, डिशवॉशर और बैटरियों जैसी चीज़ें अब 18% स्लैब में आएंगी।

उपभोक्ता सामान

साबुन, शैम्पू, फेस पाउडर, टूथपेस्ट और ब्रश जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों पर टैक्स 5% होगा। माउथवॉश की दर पहले जैसी ही रहेगी।

बीमा और सेवाएं

सभी जीवन बीमा पॉलिसियां अब टैक्स फ्री होंगी। स्वास्थ्य बीमा पर भी GST नहीं लगेगा। रोड ट्रांसपोर्ट और GTA पर टैक्स 5% या विकल्प के तौर पर 18% होगा। हवाई यात्रा में इकॉनमी क्लास पर 5% और अन्य श्रेणियों पर 18% टैक्स रहेगा।

मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी

₹7,500 से कम किराए वाले होटल पर टैक्स 5% होगा। ब्यूटी पार्लर, जिम और योगा जैसी सेवाओं पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कैसिनो, सट्टेबाज़ी, ऑनलाइन गेमिंग पर 40% टैक्स लागू होगा। IPL टिकट पर भी 40% टैक्स रहेगा, लेकिन मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों के लिए यदि टिकट ₹500 से कम है तो टैक्स फ्री रहेगा।

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First Published - September 4, 2025 | 10:26 AM IST

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