टाटा मोटर्स लिमिटेड पर कर चोरी और गलत तरीके से टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने का आरोप लगाया गया है। कंपनी को विभाग द्वारा इस गलती के लिए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि लगभग 25 करोड़ रुपये है, जिसमें ब्याज भी शामिल है। यह आदेश बिक्री कर अधिकारी वर्ग II / AVTO वार्ड 204, जोन 11, दिल्ली द्वारा 30 अप्रैल, 2024 को जारी किया गया था।
टाटा मोटर्स को यह आदेश 1 मई, 2024 को प्राप्त हुआ था। यह मामला CGST/ SGST अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत आता है। इस बात की जानकारी टाटा मोटर्स लिमिटेड ने रेगुलेटरी फाइलिंग में दी।
कुल मिलाकर टाटा मोटर्स को लगाए गए 25 करोड़ रुपये के कर जुर्माने में से 14 करोड़ 25 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर (91,415,704 रुपये ब्याज + 14,256,815 रुपये जुर्माना) भुगतान करना होगा। कंपनी का कहना है कि वो इस आदेश की समीक्षा कर रही है और जुर्माने के खिलाफ अपील दायर करेगी। साथ ही कंपनी का दावा है कि इस आदेश का उनके रोज़ के कार्यों और आर्थिक स्थिति पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।