भारत सरकार सोशल मीडिया फर्मों को सोशल मीडिया के नए नियम का अनुपालन करने के लिए ज्यादा वक्त देने का मन नहीं बना रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय ने एक अधिसूचना में सभी सोशल मीडिया मध्यस्थों से कहा है कि वे शिकायत निपटान प्रणाली का ब्योरा दें और इसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करें।
मंत्रालय ने बड़े सोशल मीडिया मंचों से नए डिजिटल नियमों के अनुपालन के बारे में स्थिति रिपोर्ट देने को कहा है। आईटी मंत्रालय ने कहा कि बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए अतिरिक्त जांच पड़ताल की जरूरत समेत अन्य नियम बुधवार से प्रभाव में आ गए हैं। इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों से 24 घंटे तालमेल के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी और भारत स्थित शिकायत निपटान अधिकारी की नियुक्ति और भारत में भौतिक संपर्क का पता दिए जाने संबंधी ब्योरा मांगा गया है।
अधिसूचना में कहा गया है, ‘सोशल मीडिया मध्यस्थों (एसएसएमआई) के लिए अतिरिक्त नियमों का पालन अहम है, जो एसएसएमआई को अतिरिक्त दिए गए तीन महीने के बाद आज से प्रभावी होगा। आप अपनी मूल कंपनी या किसी और सहायक इकाई के माध्यम से भारत में कई तरह की सेवाएं मुहैया कराते हैं, तो आईटी अधिनियम और उपरोक्त नियमों के अधीन एसएसएमआई की परिभाषा में आता है।’
अधिसूचना में कहा गया है, ‘अगर आप एसएसएमआई में नहीं आते हैं तो इसकी वजह स्पष्ट करें, सरकार को कोई अतिरिक्त सूचना मांगने का अधिकार है।’