facebookmetapixel
AI कंपनियों में निवेश की होड़: प्रोसस ने भारत में बढ़ाया अपना इन्वेस्टमेंट, अरिविहान और कोडकर्मा भी शामिलBalaji Wafers की 10% हिस्सेदारी खरीदने की होड़, कई दिग्गज PE फर्में दौड़ मेंडेरी सेक्टर पर अमेरिकी रुख में नरमी का संकेत, प्रीमियम चीज पर जोरदेश का स्मार्टफोन निर्यात ₹1 लाख करोड़ के पार, PLI स्कीम से भारत बना ग्लोबल मोबाइल हबसरकार का बड़ा कदम: डेटा सेंटर डेवलपर्स को 20 साल तक टैक्स छूट का प्रस्तावनिवेशकों के लिए अलर्ट: चांदी बेच मुनाफा कमाएं, साथ ही अपना पोर्टफोलियो भी दुरुस्त बनाएंPM मोदी बोले- ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेशी निर्भरता घटानी होगी, आत्मनिर्भरता पर देना होगा जोरEditorial: E20 लक्ष्य समय से पहले हासिल, पर उठे सवाल; फूड बनाम फ्यूल की बहस तेजअमित शाह बोले- हिंदी को विज्ञान-न्यायपालिका की भाषा बनाना समय की जरूरत, बच्चों से मातृभाषा में बात करेंडिजिटल दौर में बदलती हिंदी: हिंग्लिश और जेनजी स्टाइल से बदल रही भाषा की परंपरा

भारत में Apple पर बढ़ा दबाव: ऐप स्टोर पर दबदबे के दुरुपयोग का मामला, अक्टूबर तक मांगा स्पष्टीकरण

सीसीआई ने ऐप स्टोर दबदबे के दुरुपयोग पर अंतिम जांच रिपोर्ट भेजकर ऐपल से अक्टूबर तक जवाब मांगा और 2022-24 के वैश्विक व भारतीय कारोबार का वित्तीय ब्योरा साझा करने को कहा

Last Updated- September 14, 2025 | 9:35 PM IST
Apple Store
प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ऐप स्टोर बाजार में दबदबे वाली स्थिति के दुरुपयोग के मामले से संबंधित अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट पर ऐपल से अक्टूबर के मध्य तक जवाब या आपत्तियां मांगी हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

सीसीआई ने शिकायतकर्ता, गैर-लाभकारी संस्था टुगेदर वी फाइट सोसाइटी से भी जांच रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहा है। इसके अलावा ऐपल को दंड निर्धारण के लिए साल 2022 से 2024 तक के अपने वैश्विक और भारतीय कारोबार का विस्तृत वित्तीय विवरण भी सीसीआई के साथ साझा करना होगा। सूत्रों के अनुसार सीसीआई ने अगस्त के आखिर में आईफोन विनिर्माता और सूचना देने वालों को पत्र लिखकर जांच रिपोर्ट पर छह सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करने के लिए कहा था। ऐपल को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला। पिछले साल प्रतिस्पर्धा रोधी नियामक ने अपनी जांच रिपोर्ट वापस ले ली थी, क्योंकि ऐपल ने शिकायत की थी कि उसके व्यावसायिक रहस्यों का खुलासा विरोधियों को किया गया था।

इसके बाद सीसीआई ने संशोधित जांच रिपोर्ट साझा की थी। सीसीआई की जांच में पाया गया है कि ऐपल ने प्रतिस्पर्धा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

दिसंबर 2021 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ऐपल के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया था, क्योंकि प्रथम दृष्टया पाया गया था कि कंपनी ने बाजार पर अपने दबदबे का दुरुपयोग किया है। दिसंबर 2021 में जांच का आदेश देते हुए नियामक ने कहा था कि ऐपल ने प्रथम दृष्टया प्रतिस्पर्धा कानून की धारा 4 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जो बाजार के दबदबे के दुरुपयोग से संबंधित है। इस जांच के लिए संबंधित बाजार को ‘भारत में आईओएस के लिए ऐप स्टोर के बाजार’ के रूप में परिभाषित किया गया था।

दिसंबर 2021 में पारित आदेश में सीसीआई ने पाया था कि ऐपल का ऐप स्टोर ऐप डेवलपर्स के लिए आईओएस उपभोक्ताओं को अपनी ऐप वितरित करने का एकमात्र जरिया है, जो हर आईफोन और आईपैड में पहले से इंस्टॉल होता है।

First Published - September 14, 2025 | 9:35 PM IST

संबंधित पोस्ट