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Wheat stock limit: त्योहारी सीजन में जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने घटाई गेहूं की स्टॉक लिमिट, पोर्टल पर देनी होगी जानकारी

फसल वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 1,175.07 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन दर्ज किया गया और देश में पर्याप्त मात्रा में गेंहू उपलब्ध

Last Updated- August 26, 2025 | 6:41 PM IST
wheat stock limit

Wheat stock limit: सरकार ने गेहूं की जमाखोरी रोकने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए स्टॉक लिमिट में संशोधन किया है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक गेहूं की स्टॉक लिमिट में कटौती की है। संशोधित स्टॉक लिमिट सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़े रिटेल चेन वाले खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं पर गेहूं की स्टॉक लिमिट लागू की है। निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमाओं और आवाजाही प्रतिबंधों को हटाने (संशोधन) आदेश, 2025, 27 मई 2025 को जारी किया गया था और यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू था।

गेहूं स्टॉक करने की सीमा घटी

केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी में कहा गया कि आगामी त्योहारी सीजन से पहले गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के निरंतर प्रयासों के तहत, केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक लागू गेहूं स्टॉक सीमा को संशोधित करने किया है जिसके अनुसार थोक व्यापारी अब अधिकतम 2,000 टन गेहूं स्टोर कर सकते हैं जबकि इसके पहले यह सीमा 3,000 टन की थी।

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खुदरा विक्रेता की प्रत्येक खुदरा दुकान की अधिकतम सीमा 10 मीट्रिक टन से घटाकर 8 मीट्रिक टन कर दी गई है। वहीं, बड़ी रिटेल चेन अपनी हर यूनिट में अधिकतम 8 मीट्रिक टन तक स्टॉक रख सकते हैं जबकि पहले यह सीमा 10 मीट्रिक टन थी। इसके अलावा बड़ी रिटेल चेन की दुकानों की संख्या 10 से घटाकर 8 कर दी गई है। प्रसंस्करणकर्ता (प्रोसेसर) अपनी मासिक क्षमता का 60 फीसदी स्टॉक रख पाएंगे जबकि इसके पहले वह अपनी मासिक स्थापित क्षमता (एमआईसी) का 70 फीसदी रख सकते थे।

गेहूं स्टॉक पोर्टल पर देनी होगी जानकारी

सभी गेहूं भंडारण संस्थाओं को प्रत्येक शुक्रवार को गेहूं स्टॉक पोर्टल पर अपनी स्टॉक स्थिति घोषित करनी होगी। यदि कोई संस्था पोर्टल पर पंजीकृत नहीं पाई जाती है या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करती है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि उपरोक्त संस्थाओं के पास स्टॉक उपरोक्त निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर उसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा। केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी इन स्टॉक सीमाओं के प्रवर्तन पर कड़ी निगरानी रखेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में गेहूं की कोई कृत्रिम कमी न पैदा हो।

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देश में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता

फसल वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 1,175.07 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन दर्ज किया गया और देश में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता है। केंद्र सरकार ने राज्य एजेंसियों- एफसीआई के माध्यम से आरएमएस 2025-26 में 300.35 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), ईडब्ल्यूएस और अन्य बाजार हस्तक्षेपों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, देश में कीमतों को नियंत्रित करने और आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं की स्टॉक स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।

First Published - August 26, 2025 | 6:38 PM IST

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