सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (NCLAT) के उस आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें इस पर 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।
एंड्रायड दबदबा मामले में उच्चतम न्यायालय ने NCLAT से कहा कि वह प्रतिस्पर्धा नियामक के 1337 करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश के खिलाफ गूगल की अपील पर 31 मार्च तक फैसला करे।
बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला ने अमेरिकी कंपनी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की ओर से लगाई गई जुर्माना राशि का 10 फीसदी हिस्सा जमा कराने के लिए सात दिन का समय दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह 1338 करोड़ रुपये के जुर्माने को चुनौती देने वाली गूगल की याचिका की गुरुवार को सुनवाई करेगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने गूगल पर यह जुर्माना लगाया था।
आयोग ने एंड्रायड डिवाइस से जुड़े मामले में अनुचित तरीके अपनाने पर जुर्माना लगाया था। आयोग ने गूगल को तीन महीनों में अपने दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया था और इसकी समयसीमा 19 जनवरी को खत्म हो रही है।
दरअसल गूगल ने NCLAT के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। पंचाट ने 6 जनवरी को CCI के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और गूगल को जुर्माने की राशि का 10 प्रतिशत तीन सप्ताह में जमा करवाने का निर्देश दिया था। NCLAT में सुनवाई की अगली तारीख 3 अप्रैल निर्धारित की गई थी।