facebookmetapixel
Dividend Stocks: 2600% का तगड़ा डिविडेंड! IT कंपनी का निवेशकों को बड़ा तोहफा, रिकॉर्ड डेट फिक्सUpcoming IPOs: SEBI ने दी 7 नए IPO को मंजूरी!महाराष्ट्र में गन्ना पेराई सत्र शुरू होने से पहले खड़ी चुनौती, किसान और मजदूरों ने दी हड़ताल की चेतावनी  SEBI ने फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल पर लगाया 2 साल का बैन, ₹20 लाख का जुर्माना भी ठोकारक्षा मंत्रालय ने ₹79,000 करोड़ के सौदों को दी मंजूरी; भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की बढ़ेगी ताकतSEBI का नया प्रस्ताव: म्युचुअल फंड फोलियो खोलने और पहली बार निवेश के लिए KYC वेरिफिकेशन जरूरीChhath Puja 2025: छठ पूजा में घर जानें में नहीं होगी दिक्कत! रेलवे चला रही है 5 दिन में 1500 स्पेशल ट्रेनें2400% का तगड़ा डिविडेंड! टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी ने निवेशकों पर लुटाया प्यार, कब होगा भुगतान?अब अपने खाते का बना सकेंगे चार नॉमिनी! 1 नवंबर से होने जा रहा है बड़ा बदलाव, जानें हर एक डिटेलColgate Q2FY26 Result: मुनाफा 17% घटकर ₹327.5 करोड़ पर आया, ₹24 के डिविडेंड का किया ऐलान

Undisclosed Income: आयकर के नए नियम, 60 फीसदी टैक्स चुकाकर बचें जुर्माने और मुकदमेबाजी से

आयकर तलाशी के लिए नए नियम से अपनी अघो​षित आय का खुलासा करने खुद आगे आएंगे करदाता

Last Updated- July 26, 2024 | 11:35 PM IST
taxpayers

आयकर विभाग द्वारा तलाशी और जब्ती के लिए नए नियमों से मुकदमेबाजी में कमी आ सकती है और अनुपालन भी बढ़ सकता है। अगर करदाता जांच के नतीजे कबूल कर लेता है और अपनी अघोषित आय पर 60 फीसदी कर चुकाने को राजी हो जाता है तो उसके खिलाफ मामला बंद कर दिया जाएगा।

ऐसे मामले में करदाता को अलग से जुर्माना या ब्याज नहीं भरना पड़ेगा। इन नियमों की घोषणा इसी मंगलवार को आए आम बजट में की गई है और ये 1 सितंबर से लागू होंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को इनके कारण अनुपालन बढ़ने की उम्मीद दिख रही है।

सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, ‘तलाशी के बाद कार्रवाई में आम तौर पर लंबा समय लगता है। मगर प्रस्तावित योजना के तहत करदाता तलाशी के नतीजे मान लेता है और अपनी छिपाई गई आय पर 60 फीसदी कर चुकाता है तो मामला एक ही सुनवाई में खत्म हो सकता है। करदाता को कोई जुर्माना या ब्याज भी नहीं देना होगा।’

विशेषज्ञों ने कहा कि नए नियमों का मकसद करदाताओं को अघो​षित आय बताने के लिए प्रोत्साहित करना है और इससे मुकदमेबाजी कम से कम 20 फीसदी घट सकती है। इस योजना को ब्लॉक आकलन कहा गया है और यह तलाशी के नतीजे से 6 साल पहले तक की अघोषित कार्रवाई पर लागू होगी।

सीबीडीटी प्रमुख ने कहा, ‘आम तौर पर आयकर विभाग द्वारा तलाशी के बाद आकलन अधिकारी अघो​षित आय और साक्ष्यों की जांच करते हैं। इसके बाद संबं​धित व्य​क्ति को कई नोटिस भेजे जाते हैं और सालों तक सुनवाई चलती है। इसमें काफी वक्त लग जाता है। अब अगर करदाता आयकर अ​धिकारी के निष्कर्षों को स्वीकार कर लेता है तो प्रत्येक ब्लॉक (6 साल का) के लिए एक सुनवाई होगी।’

उन्होंने कहा कि अगर करदाता अधिकारी द्वारा तलाशी गई अघो​षित आय पर कर चुका देता है तो मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन करदाता आकलन से ज्यादा अघो​षित आय स्वीकार करता है तो अतिरिक्त रकम पर 50 फीसदी जुर्माना लगाया जा सकता है।

अग्रवाल ने कहा कि तलाशी के प्रावधानों के कारण कई कार्यवाही होती हैं, अलग-अलग साल के लिए नोटिस भेजे जाते हैं। इतने अधिक नोटिसों के कारण विवाद या मुकदमा बहुत लंबा खिंच जाता है। मगर एक ही सुनवाई हो तो पूरे ब्लॉक या 6 साल की अव​धि के मामले का निपटान हो सकता है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य तलाशी के आकलन को अंतिम रूप देना, तलाशी के दौरान जांच में समन्वय करना और इसके तहत होने वाली कई कार्यवाहियां खत्म करना है। ब्लॉक अवधि से संबंधित कुल आय पर आयकर अधिनियम की धारा 113 (कर दरों से संबंधित) में बताई गई दर से कर वसूला जाएगा और पिछले वर्षों की आय को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

First Published - July 26, 2024 | 10:17 PM IST

संबंधित पोस्ट