यदि खेत का मालिक किसान चाहेगा और अधिकृत करेगा तो पट्टेदार को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल सकता है। यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोक सभा में कही। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भू-स्वामी पट्टेदार को अधिकृत कर देते हैं तो राज्य की अनुमति से उससे भी एमएसपी पर फसल खरीदी जा सकती है। इससे पहले, पट्टेदार किसान बहुत सारी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते थे। चौहान ने कहा कि अब इस स्थिति को बदला बदला जा रहा है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 2018-19 के ‘कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन’ सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण भारत में अनुमानित 10.19 लाख खेतों में से 17.3 प्रतिशत पट्टे पर दिए गए थे। जबकि खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले कुल क्षेत्रफल में 13 प्रतिशत भूमि पट्टे पर दी गई थी। पिछले सर्वेक्षणों में एनएसओ ने कुल कृषि भूमि में पट्टे की हिस्सेदारी क्रमशः 11.3 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत आंकी थी। लेकिन कई विशेषज्ञों ने एनएसओ के आंकड़ों पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि पट्टे पर दिए जाने वाले खेतों की वास्तविक संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि इनमें से अधिकांश पट्टे मौखिक तौर पर चलते हैं और सर्वेक्षण में उन्हें दर्ज नहीं किया गया। चौहान ने कहा कि अब एक पट्टेदार किसान या बंटाईदार भी एफपीओ का सदस्य बन सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में 6.5 लाख से अधिक पट्टेदार किसानों को पीएमएफबीवाई का लाभ मिला है, जबकि लगभग 42 लाख बंटाईदारों से एमएसपी पर फसल की खरीद की गई है।