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अब सिर्फ 10 दिन में प्रोसेस होगा Income Tax Return, टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए CBDT ने किया बड़ा बदलाव

CBDT ने मंगलवार को कहा कि FY 2022-23 के लिए 6.98 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए।

Last Updated- September 06, 2023 | 9:54 AM IST
Income Tax Return

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मंगलवार को इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है।

CBDT ने बयान में कहा कि टैक्सपेयर द्वारा वेरिफिकेशन होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने में लगने वाले समय को घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। सीबीडीटी ने कहा कि करदाताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए आयकर विभाग लगातार प्रयास कर रहा है।

यह भी पढ़ें : ITR filings: दा​खिल हुए तीन गुना ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा- महाराष्ट्र सबसे आगे

टैक्स डिपार्टमेंट ने कम किया एवरेज प्रोसेसिंग टाइम

सीबीडीटी ने कहा, “वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दाखिल रिटर्न के लिए वेरिफिकेशन के बाद आयकर रिटर्न का एवरेज प्रोसेसिंग टाइम AY 2019-20 के लिए 82 दिनों और AY 2022-23 के लिए 16 दिनों की तुलना में घटाकर 10 दिन कर दिया गया है।”

सीबीडीटी ने कहा, ‘आयकर विभाग आईटीआर को त्वरित और कुशल तरीके से प्रोसेस्‍ड करने के लिए तैयार है।’

6.98 करोड़ से अधिक Income Tax Return हुए दाखिल

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंगलवार को कहा कि FY 2022-23 के लिए 6.98 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जिनमें से 6.84 करोड़ वेर‍िफाइड हैं। छह करोड़ से ज्‍यादा आईटीआर यानी कुल सत्यापित रिटर्न में से 88 प्रतिशत को प्रोसेस्‍ड क‍िया जा चुका है।

आयकर विभाग ने बयान में कहा है कि टैक्‍स असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 2.45 करोड़ से अधिक रिफंड पहले ही जारी किए जा चुके हैं।आयकर एवं कॉरपोरेट कर से संबंधित शीर्ष निकाय सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि कुछ आयकर रिटर्न (आईटीआर) के मामले में टैक्सपेयर्स की तरफ से कुछ जानकारी न मुहैया कराने या जरूरी कदम न उठाने से विभाग उनका रिटर्न प्रोसेस‍ नहीं कर पा रहा है।

सीबीडीटी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दाखिल किए गए कुल आईटीआर में से लगभग 14 लाख रिटर्न को करदाताओं ने अभी तक सत्यापित नहीं किया है। इसके अलावा विभाग ने 12 लाख करदाताओं से आय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी मांगी है और इस संबंध में उन्हें ई-फाइलिंग खातों से अवगत करा दिया गया है।

साथ ही कुछ आईटीआर फाइल करने वालों ने अभी तक अपने बैंक खातों को सत्यापित नहीं किया है।ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें आईटीआर प्रोसेस हो चुका है और रिफंड भी निर्धारित हो चुका है लेकिन विभाग उन्हें जारी करने में असमर्थ है क्योंकि करदाताओं ने अभी तक अपने बैंक खाते को सत्यापित नहीं किया है जिसमें रिफंड जमा किया जाना है।

ऐसे मामलों को देखते हुए विभाग ने करदाताओं से अनुरोध किया है कि वे अपने बैंक खातों को ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से मान्य करें।

यह भी पढ़ें : ITR: 85% करदाताओं ने पुरानी व्यवस्था को चुना, 55% ने 80C लाभ का किया पूरा उपयोग: सर्वे

First Published - September 6, 2023 | 9:54 AM IST

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