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ITR FAQs answered: आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कितनी बार सुधार कर सकते हैं?

फिलहाल ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2023 है। हालांकि टैक्सपेयर्स 31 जुलाई की नियत तारीख के बाद भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

Last Updated- July 21, 2023 | 11:49 PM IST
Tax e-filing

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन काफी करीब आ रही है। सही तरीके से ITR फाइल करना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा इसके कई वित्तीय प्रभाव हो सकते हैं। फिलहाल ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2023 है। हालांकि टैक्सपेयर्स 31 जुलाई की नियत तारीख के बाद भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

आपकी आय के स्तर के आधार पर, देर से ITR फाइल करने की फीस 31 दिसंबर तक 5 लाख से ज्यादा की आय पर 5,000 रुपये और 5 लाख तक की आय पर 1,000 रुपये होगी। इसके अलावा, रिटर्न दाखिल करने की तारीख तक 1 फीसदी प्रतिमाह की दर से ब्याज लगाया जाएगा। यदि आप 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल करते हैं तो इसकी फीस 5 लाख से ज्यादा की आय पर 10,000 रुपये होगी, मगर 5 लाख से तक की आय पर 1,000 रुपये ही रहेगी। ITR फाइल करते समय टैक्सपेयर्स के मन में कई तरह के सवाल आते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब इस लेख में देने की कोशिश की गई है।

घर बैठे ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करें?

इनकम टैक्स विभाग ने घर बैठे ITR की ई-फाइलिंग के लिए एक स्वतंत्र पोर्टल स्थापित किया है। टैक्सपेयर्स रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर लॉग इन कर सकते हैं। ऑनलाइन ITR फाइल करने का प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप देखने के लिए यहां क्लिक करें।

इनकम टैक्स विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-फाइलिंग यूटिलिटी क्या है?

इनकम टैक्स विभाग ने ई-रिटर्न तैयार करने और रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए मुफ्त ई-फाइलिंग यूटिलटी (जैसे- जावा और एक्सेल) प्रदान की है। ई-फाइलिंग यूटिलटी का उपयोग करके, टैक्सपेयर्स आसानी से अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। यूटिलटी https://www.incometax.gov.in/iec/foportal से डाउनलोड की जा सकती है।

ई-फाइलिंग और ई-पेमेंट में क्या अंतर है?

ई-पेमेंट टैक्स के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की प्रक्रिया है (यानी, नेट बैंकिंग या एसबीआई के डेबिट/क्रेडिट कार्ड द्वारा) और ई-फाइलिंग ITR को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है।

जब मेरी कोई पॉजिटिव इनकम न हो तो क्या ITR फाइल करना आवश्यक है?

यदि आपको वित्तीय वर्ष में हानि हुई है, जिसे आप अगले वर्ष की पॉजिटिव इनकम पर एडजस्टमेंट के लिए अगले वर्ष में ले जाने का प्रस्ताव करते हैं, तो आपको नियत तारीख से पहले अपना ITR फाइल करके नुकसान का दावा करना होगा।

क्या नियत तारीख के बाद रिटर्न फाइल किया जा सकता है?

इनकम का वह रिटर्न जो नियत तारीख पर या उससे पहले प्रस्तुत नहीं किया गया है, उसे लेट रिटर्न कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसने धारा 139(1) के तहत टाइम पीरियड के भीतर या धारा 142(1) के तहत जारी नोटिस के तहत टाइम पीरियड के भीतर इनकम का रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वह किसी भी पिछले वर्ष के लिए रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है:

– किसी भी समय प्रासंगिक मूल्यांकन साल की समाप्ति से 3 महीने पहले या मूल्यांकन पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो। हालांकि, देर से रिटर्न भरने पर धारा 234F के तहत लेट फीस लगती है।

धारा 234F के अनुसार, धारा 139(1) के तहत नियत तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये की देर से फाइलिंग फीस देय होगी। हालांकि भुगतान की जाने वाली लेट फीस की राशि 1,000 रुपये होगी, यदि व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

क्या लेट रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख की समाप्ति के बाद भी ITR फाइल किया जा सकता है?

वित्त अधिनियम 2022 ने अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए धारा 139 में उपधारा (8ए) शामिल की है। धारा में प्रावधान है कि अपडेटेड रिटर्न किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, भले ही उस व्यक्ति ने संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए मूल, विलंबित या संशोधित रिटर्न पहले ही दाखिल कर दिया हो या नहीं (कुछ शर्तों के अधीन)।

अपडेटेड रिटर्न मूल्यांकन वर्ष के अंत से 24 महीने के भीतर किसी भी समय दाखिल किया जा सकता है।

यदि मैंने अतिरिक्त टैक्स का भुगतान कर दिया है तो यह मुझे कैसे वापस किया जाएगा?

अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करके अतिरिक्त टैक्स के रिफंड के रूप में दावा किया जा सकता है। इसे ECS ट्रांसफर के माध्यम से आपके बैंक खाते में जमा करके आपको वापस कर दिया जाएगा।

यदि मैंने अपने ऑरिजिनल रिटर्न में कोई गलती की है, तो क्या मुझे गलती को सुधारने के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने की इजाजत है?

आय रिटर्न को मूल्यांकन वर्ष के अंत से 3 महीने पहले या मूल्यांकन से पहले, जो भी पहले हो, किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है।

मैं कितनी बार रिटर्न संशोधित कर सकता हूं?

यदि किसी व्यक्ति को रिटर्न भरने के बाद कोई गलती, चूक या कोई गलत विवरण मिलता है, तो रिटर्न को निर्धारित समय सीमा के भीतर संशोधित किया जाना चाहिए।

मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति से 3 महीने पहले या मूल्यांकन पूरा होने से पहले किसी भी समय रिटर्न को संशोधित किया जा सकता है; इनमें से जो भी पहले हो।

यदि ऑरिजिनल रिटर्न कागजी प्रारूप में या मैन्युअल रूप से दाखिल किया गया है, तो तकनीकी रूप से इसे ऑनलाइन मोड या इलेक्ट्रॉनिक रूप से संशोधित नहीं किया जा सकता है।

क्या ITR देर से फाइल करने पर मुझे दंडित किया जाएगा, भले ही मैंने इसे खुद फाइल न किया हो?

नहीं, यदि आपको धारा 139 के अनुसार ITR दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नियत तारीख के बाद इसे स्वैच्छिक रूप से दाखिल करना है तो धारा 234F के तहत देर से दाखिल करने की फीस नहीं ली जाएगी।

यदि मैं नियत तिथि के भीतर अपना रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता हूं, तो क्या मुझ पर जुर्माना लगाया जाएगा या दंडित किया जाएगा?

धारा 234F के अनुसार, देर से फाइलिंग शुल्क, नियत तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। हालांकि भुगतान की जाने वाली विलंब शुल्क की राशि 1,000 रुपये होगी, यदि व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

यदि मैं अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता हूं, भले ही मेरी आय टैक्स योग्य हो, तो क्या मेरे ऊपर कोई मुकदमा हो सकता है?

टैक्स का भुगतान न करने पर ब्याज, जुर्माना और मुकदमा चलाया जा सकता है। अभियोजन पक्ष को 3 महीने से 2 साल तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है (जब टैक्स की रकम 25,00,000 रुपये से अधिक हो तो सजा 6 महीने से 7 साल तक हो सकती है)।

First Published - July 21, 2023 | 9:20 PM IST

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