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Budget 2025: TDS में राहत से लेकर हाऊस प्रॉपर्टी टैक्स तक, जानें 5 बड़ी सौगातें

इनकम टैक्स छूट से लेकर सीनियर सिटिज़न्स तक, बजट 2025 में टैक्स को फायदेमंद बनाया गया है।

Last Updated- February 01, 2025 | 3:40 PM IST
Submit correct investment proofs on time, avoid high TDS

केंद्रीय बजट 2025 ने टैक्सपेयर्स को राहत की सौगात दी है। सरकार ने न सिर्फ इनकम टैक्स में छूट दी है, बल्कि कई ऐसे बदलाव किए हैं, जिनसे आम आदमी की जिंदगी आसान होगी और ज्यादा बचत का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं इस बजट की 5 बड़ी खुशखबरियां!

1. अब 4 साल तक भर सकते हैं संशोधित रिटर्न

पहले अगर रिटर्न में कोई गलती हो जाती थी तो उसे सुधारने के लिए सिर्फ 2 साल का समय मिलता था। लेकिन अब ये समयसीमा बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। मतलब, अब चिंता की कोई बात नहीं, आराम से रिटर्न में सुधार कर सकते हैं।

2. टीडीएस और टीसीएस के नियमों में राहत

किराया: अब किराए पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है। यानी अगर आप किराए पर प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा।

विदेश में पैसा भेजने पर राहत: एलआरएस स्कीम के तहत विदेश में धन भेजने पर अब 10 लाख रुपये तक कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी क्योंकि टीसीएस की सीमा 7 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपये हो गई है।

टीसीएस भुगतान में देरी: अगर टीसीएस का भुगतान समय पर नहीं हुआ तो अब इसे अपराध नहीं माना जाएगा।

3. सीनियर सिटिज़न्स के लिए खुशखबरी

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। यानी अब उन्हें ज्यादा ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी और बचत बढ़ेगी।

4. छोटे धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए राहत

अब छोटे ट्रस्टों और संस्थाओं को बार-बार पंजीकरण की झंझट से राहत मिलेगी। पंजीकरण की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है, जिससे वे बिना किसी रुकावट के काम कर सकते हैं।

5. दो घरों पर टैक्स छूट का फायदा

अब अगर आपके पास दो घर हैं (दोनों आपकी अपनी प्रॉपर्टी हैं), तो उन पर टैक्स देने में आपको छूट मिलेगी। पहले, अगर आपकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी रहती थी या किराए पर नहीं दी जाती थी, तब भी सरकार उसकी एक तय राशि पर टैक्स लेती थी।

लेकिन अब सरकार ने ये नियम आसान कर दिया है। अब आपकी दो प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगेगा (उसे शून्य वार्षिक मूल्य माना जाएगा)। इसका मतलब है कि आपको ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा और आपकी बचत बढ़ेगी।

First Published - February 1, 2025 | 3:35 PM IST

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