इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय लोगों को अक्सर फॉर्म 16 और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में गड़बड़ी की समस्या आती है। अगर इन दोनों में जानकारी मेल नहीं खाती, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक हो सकता है और आपको टैक्स नोटिस मिल सकता है। आइए, इस समस्या को समझें और इसे ठीक करने का तरीका जानें।
फॉर्म 16: यह एक सर्टिफिकेट है, जो आपका नियोक्ता (एम्प्लॉयर) आपको देता है। इसमें आपकी सैलरी और उस पर काटे गए टैक्स (TDS) की जानकारी होती है।
AIS: एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपके वित्तीय वर्ष की आय, वित्तीय लेन-देन और अन्य जानकारी होती है। आप इसे अपने इनकम टैक्स ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉगिन करके देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर जवाब दे सकते हैं।
बता दें कि फॉर्म 16 और AIS की जानकारी एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता।
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फॉर्म 16 और AIS में गड़बड़ी होने के कुछ कारण हैं:
उदाहरण के लिए, आपके बैंक ने आपके PAN पर ब्याज आय (इंटरेस्ट इनकम) की जानकारी दी हो, लेकिन आपने इसे अपने ITR में शामिल करना भूल गए हों।
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अगर आपको कोई गड़बड़ी मिलती है, तो ये कदम उठाएं:
इन गड़बड़ियों को नजरअंदाज करने से टैक्स नोटिस मिल सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करता है, जो ऐसी गड़बड़ियों को जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए, ITR दाखिल करने से पहले इन गलतियों को ठीक करना बेहतर है, ताकि बाद में परेशानी न हो।