facebookmetapixel
Advertisement
छात्रों के विरोध के आगे झुकी सरकार! कैसे PM मोदी के 12 साल के कार्यकाल में इस्तीफा देने वाले दूसरे केंद्रीय मंत्री बने प्रधानपश्चिम एशिया संकट व तेल की बढ़ती कीमतों के बीच अगले हफ्ते कैसा रहेगा शेयर बाजार और कमोडिटी मार्केट का हाल?नीट पेपर लीक, परीक्षा रद्द, आंदोलन और अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा…..3 मई से लेकर अब तक क्या-क्या हुआ?शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, खुद अपने पोस्ट में लेटर जारी करके दी जानकारीफ्लैट खरीदने के बाद पुराने मेंटेनेंस बकाया का आ गया बिल? जानिए क्या कहता है कानून और क्या करें नए खरीदार360% का मोटा डिविडेंड! IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी का निवेशकों को तोहफा, रिकॉर्ड डेट फिक्सक्या ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका? ट्रंप बोले: हम ‘लॉक्ड एंड लोडेड’, पर बातचीत भी जारी‘उदारीकण के बाद अहसास हुआ कि हमें इनोवेशन करना होगा, न कि दिल्ली में इंतजार’, नारायण मूर्ति ने बयां की 1991 से पहले की दुश्वारियां1991 से अब तक का सफर: अविश्वास से निकलकर भरोसे पर आधारित आर्थिक नीति बनाने की जरूरत‘बंगाल को मिली तबाही और निराशा की विरासत’, बोले स्वप्न दासगुप्ता: निवेश लाने के लिए करेंगे अतिरिक्त प्रयास

EPFO Claim Update: PF निकालने के नियम में बदलाव, पैसा निकालने के लिए अब कैंसिल चेक और वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं

Advertisement

सरकार के मुताबिक, इस बदलाव से 7.7 करोड़ से ज्यादा EPF मेंबर्स को फायदा होगा और क्लेम से जुड़ी शिकायतें और देरी भी कम होगी।

Last Updated- April 05, 2025 | 3:25 PM IST
EPFO
Representative Image

EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) ने अपने करोड़ों मेंबर्स को बड़ी राहत दी है। अब अगर आप ऑनलाइन PF निकालने के लिए अप्लाई करते हैं, तो न तो आपको कैंसिल चेक अपलोड करना पड़ेगा और न ही बैंक अकाउंट के लिए एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन की जरूरत होगी।

सरकार के मुताबिक, इस बदलाव से 7.7 करोड़ से ज्यादा EPF मेंबर्स को फायदा होगा और क्लेम से जुड़ी शिकायतें और देरी भी कम होगी।

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को X (पहले ट्विटर) पर जानकारी देते हुए कहा, “EPF मेंबर्स और एम्प्लॉयर्स के लिए क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को आसान, तेज़ और बिना झंझट वाला बनाने के लिए दो बड़े रिफॉर्म लाए गए हैं।”

अब ऑनलाइन क्लेम के लिए नहीं चाहिए चेक लीफ या पासबुक की कॉपी

EPFO ने ऑनलाइन क्लेम करते समय चेक लीफ या अटेस्टेड बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करना अब अनिवार्य नहीं रखा है। पहले ये सुविधा 28 मई 2024 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ KYC-अपडेटेड यूज़र्स को दी गई थी, जिससे अब तक 1.7 करोड़ से ज़्यादा सदस्य लाभ उठा चुके हैं।

अब EPFO ने ये सुविधा सभी EPF मेंबर्स के लिए लागू कर दी है। दरअसल, जब बैंक अकाउंट को UAN (Universal Account Number) से लिंक किया जाता है, तब अकाउंट होल्डर का नाम पहले से वेरिफाई हो जाता है। इसलिए अब अलग से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है।
इससे खराब इमेज क्वालिटी की वजह से होने वाले क्लेम रिजेक्शन कम होंगे और मेंबर्स की शिकायतें भी घटेंगी।

UAN से बैंक अकाउंट लिंक करने में अब नहीं लगेगी एम्प्लॉयर की मंजूरी

अब EPFO में UAN से बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए एम्प्लॉयर की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। EPFO ने ये नियम हटा दिया है, जिससे प्रोसेस पहले से काफी आसान हो गया है।

पहले जब कोई EPFO में अपना बैंक अकाउंट लिंक करता था, तो बैंक से वेरिफिकेशन के बाद एम्प्लॉयर की अप्रूवल भी जरूरी होती थी। बैंक वेरिफिकेशन में तो सिर्फ 3 दिन लगते थे, लेकिन एम्प्लॉयर की मंजूरी मिलने में औसतन 13 दिन लग जाते थे। हर दिन करीब 36,000 लोग ऐसा रिक्वेस्ट डालते हैं, जिससे सिस्टम पर बेवजह लोड बढ़ रहा था।

इस बदलाव से करीब 1.49 लाख मेंबर्स को तुरंत फायदा मिलेगा, जिनके बैंक लिंकिंग रिक्वेस्ट अभी एम्प्लॉयर अप्रूवल का इंतजार कर रहे थे। अभी EPFO के 7.74 करोड़ एक्टिव मेंबर्स में से 4.83 करोड़ मेंबर्स पहले ही अपना बैंक अकाउंट लिंक कर चुके हैं।

अब कोई भी मेंबर अपना नया बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड अपडेट कर सकता है। इसके लिए सिर्फ आधार OTP से वेरिफिकेशन करना होगा, एम्प्लॉयर की कोई मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी।

Advertisement
First Published - April 5, 2025 | 3:25 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement